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Greetings on the 66th SBI Bank day.

CONGRATS !!! 

We celebrate this day 1st July as our STAE BANK DAY We are glad to serve people across the globe and sincerely thanks our customers for their continued support in all our endeavors. 


Arun Bhagoliwal

General Secretary 

संघ की केंद्रीय समिति के निर्वाचन-2021 अधिसूचना

साथियों,
संघ की केन्द्रीय समिति के लिए निर्वाचन-2021 हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता महासचिव द्वारा अधिसूचना परिपत्र क्रमांक जी.एस./2021/7 दिनांक 1 जुलाई 2021 के माध्यम से जारी कर दी गई है ।
परिपत्र समस्त शाखाओं/कार्यालयों तथा सभी पदाधिकारियों को कोरियर डाक से प्रेषित किया गया है, कृपया परिपत्र को शाखा में संघ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें जिससे परिपत्र की विषयवस्तु से सभी सदस्य अवगत हो सके ।

अरुण भगोलीवाल
महासचिव

कोरोना वायरस कोविड-19

(अ) उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त (HHR),
(ब) गर्भवती महिलाएं (P.E.),
(स) विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.),
(द) दृष्टि बाधित/अंधत्व से ग्रस्त (B/V I E)

कर्मियों  को अब  31 जुलाई 2021  तक कार्य पर आने से छूट


साथियों,
कोरोना वायरस के देशव्यापी प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन द्वारा उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं से ग्रस्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट की अवधि दिनांक 30 जून 2021 तक रहने के आदेश जारी किए थे । 
देश में अभी भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव मे उक्त कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से  बैंक प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट 31 जुलाई 2021 या आगामी आदेश तक जारी रहेगी ।
उपरोक्त उल्लेखित (अ) से (द) तक कर्मी घर से ही बैंकिंग कार्य का सम्पादन करेंगे, उनके कार्य की प्रकृति का निर्धारण सम्बंधित के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

कारपोरेट सेंटर मुंबई, पत्र क्रमांक HR/IR/NKC/AS/592 दिनांक 30 जून 2021
                
अरुण भगोलीवाल
महासचिव

  कोविड-19 संक्रमण
                  बैंक प्रतिपूर्ति योजना
                               के
                            अंतर्गत
अस्पताल से वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग सुविधा

साथियों,
                वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौर में आमजनों के साथ ही बड़ी संख्या में बैंक कर्मी एवं उनके परिवार के सदस्य भी प्रभावित हुए है । स्टाफ के संक्रमण से प्रभावित कई सदस्य एवं परिजन होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे है ।
             कारपोरेट सेंटर, मुंबई द्वारा सभी सर्कल्स को प्रेषित पत्र में कोविड-19 से संक्रमित ऐसे कर्मी एवं उनके परिवार जनों को होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने के लिए अस्पताल से वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी गई है । इसके अंतर्गत ऐसे अस्पताल जो कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन में वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग के साथ ही अन्य जैसे आक्सिमिटर, थर्मामीटर, मास्क,ग्लब्स जैसी सुविधाएं सशुल्क उपलब्ध कराते हैं उनसे टाई-अप किया जाकर कर्मचारी को उसकी पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति की जा सकती है ।
              संघ का सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जहां अस्पताल कोविड मरीजों के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं या कर सकते हैं कि जानकारी एकत्रित कर  आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के माध्यम से टाई-अप करवा कर कोविड संक्रमित सहकर्मियों की सहायता करें ।
           कारोपरेट सेंटर का पत्र क्रमांक  HR/IR/RP/2021-22/271   दिनांक 12 मई 2021 निम्नानुसार संलग्न है जिसमें विषयवस्तु स्पष्ट है ।
         कृपया इस कार्य को प्राथमिकता दें ।

                                             अरुण भगोलीवाल
                                                   महासचिव

  बैंकों
                                   में
                 कार्य का समय 10 से 3 तक
                                   को
              31 मई 2021 तक बढ़ाया गया

साथियों,
                गृह मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन के निर्देश उपरांत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों में कामकाज का समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक को आगामी 31 मई 2021 तक प्रभावी होने के आदेश प्रसारित कर दिए हैं ।
            दोनों आदेशों की प्रति निम्नानुसार प्रेषित है ।

                                           अरुण भगोलीवाल
                                                  महासचिव

कोविड प्रोटोकॉल
   गाइड लाइन 21 मई 2021 तक बढ़ाई गई

साथियों,
                  देश एवं प्रदेश में व्याप्त कोरोना महामारी के चलते बैंक के भोपाल सर्कल प्रबंधन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोविड गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर उपस्थिति, कार्य का स्वरूप, कार्य का समय, परिसर में ग्राहकों की उपस्थिति आदि पर विस्तृत दिशा निर्देश का कार्यालयीन आदेश जारी कर उनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है ।
            वर्तमान में हालतों के मद्देनजर बैंक प्रबंधन ने भोपाल सर्कल में उक्त कोविड दिशा निर्देश के कार्यालयीन आदेश को आगामी 21 मई 2021 तक बढ़ाने की सूचना जारी कर दी है । दिशा निर्देश भोपाल सर्कल के मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य की शाखाओं/कार्यालयों हेतु प्रभावी होंगे ।

                                             अरुण भगोलीवाल
                                                   महासचिव

 भारतीय स्टेट बैंक
                                     में
                अनुकम्पा नियुक्ति योजना

साथियों,
                  बैंक द्वारा eपरिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-PM/90/2020-21 दिनांक 16 मार्च 2021 के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में सेवारत कर्मी के असामायिक निधन पर उसके आश्रित परिजन को अन्यथा पात्र होने पर बैंक में अनुकम्पा नियुक्ति का पुनरीक्षित प्रावधान बैंक द्वारा परिपत्र जारी होने की तिथि यथा 16 मार्च 2021 से लागू होने के निर्देश जारी किए गए थे ।
             तथापि बैंक द्वारा उपरोक्त परिपत्र में संशोधन करते हुए eपरिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-PM/92/2020-21 दिनांक 17 मार्च 2021 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की तिथि 24 फरवरी 2021 की गई है, अतः बैंक में सेवारत कर्मी का दिनांक 24 फरवरी 2021 को या पश्चात आकस्मिक निधन होने पर आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी साथ ही परिपत्र के प्रावधानान्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से दिवंगत कर्मचारी के प्रकरण में 24 मार्च 2020 के पश्चात के सभी प्रकरणों में प्रभावित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा ।
            अतः दिवंगत कर्मियों के परिजनों को उपरोक्त तिथि के अंतर्गत विभिन्न प्रपत्र भरवाने में सहयोग किया जाए ।
            आवश्यक प्रपत्र निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता हैं :-

https://drive.google.com/drive/folders/1WdQ8IX8xgthCwW6NAHg8kkvaFoHdbtI3?usp=sharing

दिवंगत कर्मियों के आश्रित परिजनों के उपयोगार्थ

मृत्यु उपरांत देय लाभों हेतु लिंक के माध्यम से प्रपत्रों का प्रेषण

साथियों,
                 विगत माहों में कोरोना संक्रमण तथा अन्यन्य कारणों से बैंक के कई साथी असामायिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ।
                 संघ द्वारा पीढ़ित परिवार को बैंक से मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं में मदद की दृष्टि से कर्मचारी के सेवा में रहते देहांत के पश्चात मिलने वाले विभिन्न लाभों की प्राप्ति के लिए प्रपत्र निम्नानुसार लिंक के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित कर रहे हैं, स्मरण रहे कि बैंक से मिलने वाले लाभों हेतु जहां कुछ प्रपत्र मैनुअल प्रस्तुत करने होते हैं, वहीं कुछ अंतिम पदस्थी शाखा/कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने पड़ते हैं । सभी प्रपत्र निश्चित समयावधि तथा आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
             हमारा संघ के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे अपने क्षेत्र मे दिवंगत कर्मी के आश्रित परिजनों को इन प्रपत्रों को भरवाने में सहयोग प्रदान करें तथा विधिवत रूप से भरे हुए प्रपत्र शाखा/कार्यालय के माध्यम से सम्बंधित आर.बी.ओ./प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित करवाने की व्यवस्था करें साथ ही दिवंगत कर्मचारी से सम्बंधित जानकारी संघ मुख्यालय को प्रेषित करें जिससे दिवंगत के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति/क्षतिपूर्ति भुगतान की जो भी पात्रता हो समय पर करवाया जा सके ।
          इस कार्य को प्राथमिकता से सम्पन्न किया जाए ।
प्रपत्र हेतु लिंक निम्नानुसार है :-

https://drive.google.com/drive/folders/1WdQ8IX8xgthCwW6NAHg8kkvaFoHdbtI3?usp=sharing


                                             अरुण भगोलीवाल
                                                      महासचिव

प्रपत्रों का विवरण :-

1. सेवांत लाभ :- यह प्रपत्र सभी दिवंगत कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है ।

2. अवकाश नगदीकरण प्रपत्र :- यह प्रपत्र सभी दिवंगत कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है ।

3. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) प्रपत्र :- यह प्रपत्र केवल उन कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्य हैं अर्थात वे दिवंगत कर्मी जो बैंक सेवा में 1 अगस्त 2010 के बाद सेवा में आए हैं ।

4. सम्पूर्ण सुरक्षा योजना प्रपत्र :- यह योजना बैंक द्वारा  8 फरवरी 2021 से बंद कर दी है अतः दिनांक 8 फरवरी 2021 से पहले दिवंगत हुए कर्मियों के प्रकरण में यह प्रपत्र भरवाया जाना है बाद के प्रकरणों में नहीं ।

5. एस.बी.आई. लाईफ, सवर्ण गंगा योजना प्रपत्र :- यह प्रपत्र उन कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है जो एस.बी.आई. लाईफ की सवर्ण गंगा बीमा योजना के सदस्य थे तथा जिनका मासिक अंशदान प्रत्येक माह वेतन से कटोत्री हो रहा था ।

6. कोविड 19 से दिवंगत कर्मियों का क्षतिपूर्ति दावा प्रपत्र :- जो भी कर्मी 24 मार्च 2020 के पश्चात कोविड-19 से दिवंगत हुए हैं उनके प्रकरण में रुपये 20,00,000/- (बीस लाख मात्र) क्षतिपूर्ति हेतु यह प्रपत्र आवश्यक रूप से भरवाकर प्रस्तुत किया जाना है ।

7. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रपत्र :- बैंक द्वारा दिवंगत कर्मी के एक आश्रित परिजन को बैंक में सेवा हेतु अनुकम्पा नियुक्ति योजना प्रारम्भ की है जो दिनांक 24 फरवरी 2021 से प्रभावी है ।अतः उन प्रकरणों में जहां किसी कर्मचारी की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु  24  फरवरी 2021 को या पश्चात हुई है परिवार के किसी पात्र सदस्य से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र भरवाया जाना चाहिए, तथापि कोविड-19 से मृत्यु वाले प्रकरणों में दिनांक 24  मार्च 2020 के पश्चात मृत्यु वाले सभी प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति वाला प्रपत्र भरवाया जाना चाहिए ।

8. लम्पसम्प एकमुश्त भुगतान योजना प्रपत्र :- कर्मचारी के सेवा में रहते आकस्मिक निधन पर आश्रित परिवार को लिपिक संवर्ग कर्मी के प्रकरण में रुपये 15 लाख तथा अधीनस्थ संवर्ग के कर्मी के प्रकरण में रुपये 12 लाख पुनरीक्षित लम्पसम्प क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान दिनांक 1अप्रैल 2020 से किया गया है अतः दिनांक 24 फरवरी 2021 से पूर्व सामान्य मृत्यु के समस्त प्रकरणों में तथा उन प्रकरणों में जहां अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल रही हैं, वहां यह प्रपत्र भरवाया जाना चाहिए ।

 सेवानिवृत्त कर्मियों
                                 को
              ग्रेच्युटी के एरियर्स का भुगतान

साथियों,
                यह अवगत ही है कि 11वे द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण के देय विभिन्न लाभों के अंतर्गत उन कर्मियों को जो बैंक सेवा से 1 नवम्बर 2017 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं पूर्व में भुगतान की गई ग्रेच्युटी के अंतर के एरियर्स का भुगतान किया जाना शेष था ।
            यह सूचित करते हुए हर्ष है कि  1 नवम्बर 2017 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को ग्रेच्युटी के एरियर्स का भुगतान 31 मई 2021 के पूर्व किया जा रहा है।

           ग्रेच्युटी एरियर्स निम्नानुसार देय होगा :-

1. 1 नवम्बर 2017 के पश्चात तथा 29 मार्च 2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के प्रकरण में ग्रेच्युटी रुपये 10 लाख के मान से देय होगी ततपश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को रुपये 20 लाख के मान से एरियर्स का भुगतान किया जाएगा ।

2. 9वे स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का मौद्रिक लाभ दिनांक 1 नवम्बर 2020 से देय है अतः ग्रेच्युटी एरियर्स की गणना में इसका लाभ 31अक्टूबर 2020 तक  सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को नहीं मिलेगा, तथापि 1 नवम्बर 2020 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 9वे स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा । 

                                          अरुण भगोलीवाल
                                                   महासचिव


                      दिवंगत कर्मियों
                                के
             आश्रित परिजनों के उपयोगार्थ

            मृत्यु उपरांत देय लाभों हेतु प्रपत्र

साथियों,
                 विगत माहों में कोरोना संक्रमण तथा अन्यन्य कारणों से बैंक के कई साथी असामायिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ।
                 संघ द्वारा पीढ़ित परिवार को बैंक से मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं में मदद की दृष्टि से कर्मचारी के सेवा में रहते देहांत के पश्चात मिलने वाले विभिन्न लाभों की प्राप्ति के लिए प्रपत्र निम्नानुसार ऑनलाइन प्रेषित कर रहे हैं, स्मरण रहे कि बैंक से मिलने वाले लाभों हेतु जहां कुछ प्रपत्र मैनुअल प्रस्तुत करने होते हैं, वहीं कुछ अंतिम पदस्थी शाखा/कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने पड़ते हैं । सभी प्रपत्र निश्चित समयावधि तथा आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
             हमारा संघ के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे अपने क्षेत्र मे दिवंगत कर्मी के आश्रित परिजनों को इन प्रपत्रों को भरवाने में सहयोग प्रदान करें तथा विधिवत रूप से भरे हुए प्रपत्र शाखा/कार्यालय के माध्यम से सम्बंधित आर.बी.ओ./प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित करवाने की व्यवस्था करें साथ ही दिवंगत कर्मचारी से सम्बंधित जानकारी संघ मुख्यालय को प्रेषित करें जिससे दिवंगत के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति/क्षतिपूर्ति भुगतान की जो भी पात्रता हो समय पर करवाया जा सके ।
          कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से सम्पन्न किया जाए ।
                                             अरुण भगोलीवाल
                                                      महासचिव

प्रपत्रों का विवरण :-

1. सेवांत लाभ :- यह प्रपत्र सभी दिवंगत कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है ।

2. अवकाश नगदीकरण प्रपत्र :- यह प्रपत्र सभी दिवंगत कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है ।

3. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) प्रपत्र :- यह प्रपत्र केवल उन कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्य हैं अर्थात वे दिवंगत कर्मी जो बैंक सेवा में 1 अगस्त 2010 के बाद सेवा में आए हैं ।

4. सम्पूर्ण सुरक्षा योजना प्रपत्र :- यह योजना बैंक द्वारा  8 फरवरी 2021 से बंद कर दी है अतः दिनांक 8 फरवरी 2021 से पहले दिवंगत हुए कर्मियों के प्रकरण में यह प्रपत्र भरवाया जाना है बाद के प्रकरणों में नहीं ।

5. एस.बी.आई. लाईफ, सवर्ण गंगा योजना प्रपत्र :- यह प्रपत्र उन कर्मियों के प्रकरण में भरवाया जाना है जो एस.बी.आई. लाईफ की सवर्ण गंगा बीमा योजना के सदस्य थे तथा जिनका मासिक अंशदान प्रत्येक माह वेतन से कटोत्री हो रहा था ।

6. कोविड 19 से दिवंगत कर्मियों का क्षतिपूर्ति दावा प्रपत्र :- जो भी कर्मी 24 मार्च 2020 के पश्चात कोविड-19 से दिवंगत हुए हैं उनके प्रकरण में रुपये 20,00,000/- (बीस लाख मात्र) क्षतिपूर्ति हेतु यह प्रपत्र आवश्यक रूप से भरवाकर प्रस्तुत किया जाना है ।

7. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रपत्र :- बैंक द्वारा दिवंगत कर्मी के एक आश्रित परिजन को बैंक में सेवा हेतु अनुकम्पा नियुक्ति योजना प्रारम्भ की है जो दिनांक 16 मार्च 2021 से प्रभावी है ।अतः उन प्रकरणों में जहां किसी कर्मचारी की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु  16 मार्च 2021 को या पश्चात हुई है परिवार के किसी पात्र सदस्य से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र भरवाया जाना चाहिए, तथापि कोविड-19 से मृत्यु वाले प्रकरणों में दिनांक 24  मार्च 2020 के पश्चात मृत्यु वाले सभी प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति वाला प्रपत्र भरवाया जाना चाहिए ।

8. लम्पसम्प एकमुश्त भुगतान योजना प्रपत्र :- कर्मचारी के सेवा में रहते आकस्मिक निधन पर आश्रित परिवार को लिपिक संवर्ग कर्मी के प्रकरण में रुपये 15 लाख तथा अधीनस्थ संवर्ग के कर्मी के प्रकरण में रुपये 12 लाख पुनरीक्षित लम्पसम्प क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान दिनांक 1अप्रैल 2020 से किया गया है अतः दिनांक 16 मार्च 2021 से पूर्व सामान्य मृत्यु के समस्त प्रकरणों में तथा उन प्रकरणों में जहां अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल रही हैं, वहां यह प्रपत्र भरवाया जाना चाहिए ।

कोरोना वायरस
कोविड-19

       (अ) उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त (HHR),
       (ब) गर्भवती महिलाएं (P.E.),
       (स) विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.),
       (द) दृष्टि बाधित/अंधत्व से ग्रस्त (B/V I E)

                          ~ कर्मियों ~

                                  को
                 अब  31 मई 2021  तक
                     कार्य पर आने से छूट


साथियों,
                  कोरोना वायरस के देशव्यापी प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन द्वारा उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं से ग्रस्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट की अवधि दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक रहने के आदेश जारी किए थे । 
             देश में अभी भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव मे उक्त कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से  बैंक प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट 31 मई 2021 या आगामी आदेश तक जारी रहेगी ।
               उपरोक्त उल्लेखित (अ) से (द) तक कर्मी घर से ही बैंकिंग कार्य का सम्पादन करेंगे, उनके कार्य की प्रकृति का निर्धारण सम्बंधित के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

कारपोरेट सेंटर मुंबई, पत्र क्रमांक HR/IR/AVS/AS/198 दिनांक 30 अप्रैल 2021
                
                                    अरुण भगोलीवाल
                                            महासचिव

टीकाकरण अभियान
                      संयुक्त अपील

साथियों,
                  कोरोना वायरस, कोविड-19 से बचाव के लिए 1 मई 2021 से प्रारम्भ हो रहे टीकाकरण अभियान के लिए भारतीय स्टेट बैंक भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक श्री उमेश पांडेय, अधिकारी संघ के महासचिव कॉ. संजीव सबलोक तथा कर्मचारी संघ के महासचिव कॉ. अरुण भगोलीवाल द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त अपील सभी सम्बन्धितों के अवलोकनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।

                                           अरुण भगोलीवाल
                                                  महासचिव

श्रमिक दिवस

                          अभिनन्दन
                          ~ सन्देश ~

साथियों,
                आज 1 मई श्रमिक दिवस है, वर्षों पूर्व मजदूरों पर हुए अत्याचार का प्रतिकार करने वाला दिन ।
                श्रमिक दिवस पर संघ के महासचिव द्वारा जारी शुभकामना संदेश e परिपत्र दिनांक 1 मई 2021 जारी किया गया है । इस सन्देश को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें तथा आवश्यक होने पर प्रिंट निकाल कर शाखा/कार्यालय में संघ के नोटिस बोर्ड पर लगाएं, जिससे सभी सदस्य परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत हो सकें ।

                                          अरुण भगोलीवाल
                                                       महासचिव

कोविड-19 टीकाकरण प्रतिपूर्ति योग्य होना,  साथियों को इस हेतु प्रोत्साहन व भोपाल सर्कल साईट पर अपडेट करना        

साथियों,
                 वर्तमान व्याप्त कोविड-19 संक्रमण से जनित विकट व संघर्षमय परिस्थितियों से हम सब अवगत हैं, इससे बचाव हेतु कोविड वेक्सीन कितना प्रभावशाली है यह तथ्य भी हम सबकी जानकारी में है। अतएव सभी संघ पदाधिकारियों तथा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अन्य सभी साथियों को ना सिर्फ स्वयं अपितु परिजनों के टीकाकरण हेतु अवश्य प्रोत्साहित करें यह बैंक परिपत्र HR/IR/VB/2054 दिनांक 3मार्च2021 अनुसार स्वयं व परिजन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य (reimbursable)है। टीकाकरण के पश्चात उसे भोपाल सर्कल की साईट पर आवश्यक रूप से प्रविष्ट कर अपडेट करें जिससे प्रबंधन के पास प्रामाणिक (authentic) डेटा हो तथा बचे हुए कर्मचारियों का भी टीकाकरण हो सके

                                            अरुण भगोलीवाल
                                                     महासचिव

टीकाकरण अभियान
                      संयुक्त अपील

साथियों,
                  कोरोना वायरस, कोविड-19 से बचाव के लिए 1 मई 2021 से प्रारम्भ हो रहे टीकाकरण अभियान के लिए भारतीय स्टेट बैंक भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक श्री उमेश पांडेय, अधिकारी संघ के महासचिव कॉ. संजीव सबलोक तथा कर्मचारी संघ के महासचिव कॉ. अरुण भगोलीवाल द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त अपील सभी सम्बन्धितों के अवलोकनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।

                                           अरुण भगोलीवाल
                                                  महासचिव

श्रमिक दिवस

अभिनन्दन ~ सन्देश ~

साथियों,
                आज 1 मई श्रमिक दिवस है, वर्षों पूर्व मजदूरों पर हुए अत्याचार का प्रतिकार करने वाला दिन ।
                श्रमिक दिवस पर संघ के महासचिव द्वारा जारी शुभकामना संदेश e परिपत्र दिनांक 1 मई 2021 जारी किया गया है । इस सन्देश को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें तथा आवश्यक होने पर प्रिंट निकाल कर शाखा/कार्यालय में संघ के नोटिस बोर्ड पर लगाएं, जिससे सभी सदस्य परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत हो सकें ।

                                          अरुण भगोलीवाल
                                                       महासचिव

कोविड-19 टीकाकरण प्रतिपूर्ति योग्य होना,  साथियों को इस हेतु प्रोत्साहन व भोपाल सर्कल साईट पर अपडेट करना        

साथियों,
                 वर्तमान व्याप्त कोविड-19 संक्रमण से जनित विकट व संघर्षमय परिस्थितियों से हम सब अवगत हैं, इससे बचाव हेतु कोविड वेक्सीन कितना प्रभावशाली है यह तथ्य भी हम सबकी जानकारी में है। अतएव सभी संघ पदाधिकारियों तथा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अन्य सभी साथियों को ना सिर्फ स्वयं अपितु परिजनों के टीकाकरण हेतु अवश्य प्रोत्साहित करें यह बैंक परिपत्र HR/IR/VB/2054 दिनांक 3मार्च2021 अनुसार स्वयं व परिजन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य (reimbursable)है। टीकाकरण के पश्चात उसे भोपाल सर्कल की साईट पर आवश्यक रूप से प्रविष्ट कर अपडेट करें जिससे प्रबंधन के पास प्रामाणिक (authentic) डेटा हो तथा बचे हुए कर्मचारियों का भी टीकाकरण हो सके

                                            अरुण भगोलीवाल
                                                     महासचिव

विशेष
ध्यानाकर्षण

                            कोविड-19
                                  से
                    दिवंगत बैंक कर्मियों
                    के आश्रित परिजनों को
    विशेष क्षतिपूर्ति योजना राशि का भुगतान
                                     एवं
                अन्य कार्यवाहियों में सहयोग

साथियों,
                 यह अत्यन्त दुःखद है कि विगत माहों में कोविड-19 संक्रमण से हमारे कई साथियों का असमय निधन हो गया है, सर्वप्रथम हम सभी दिवंगत कर्मियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से शोक संतप्त परिवार को यह असीम वेदना सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं ।
           साथियों, हम सभी को अवगत है कि बैंक द्वारा सेवारत कर्मियों के असामयिक निधन तथा कोविड-19 से हुए देहावसान पर मृतक कर्मी के आश्रित परिजनों को कई तरह के सहायता दिए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं ।
              किसी कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को तत्काल मृतक के दाह-संस्कार तथा अन्य क्रिया कर्मों हेतु "अटूट योजना" के अंतर्गत नकद रुपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) की तत्काल सहायता दिए जाने का प्रावधान है, जो सभी प्रकरणों में दिए गए होंगे यह सुनिश्चित करें तथा जहां उक्त रकम किसी कारण से नहीं दी गई हो वहां वह तत्काल प्रदाय करवाने की कार्यवाही कराई जाए ।
कोविड-19 से देहावसान पर :
               किसी साथी की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुई है तो सर्वप्रथम उसके परिजन को अटूट योजना वाले रू20,000/- दिए गए हैं यह सुनिश्चित करें, साथ ही कोविड-19 के इलाज हेतु चिकित्सा देयकों के भुगतान के अतिरिक्त रुपये 20,000/- का प्रावधान किया गया है जो HRMS के माध्यम से क्लेम किया जाना होता है, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उक्त रकम का भुगतान शाखा / कार्यालय प्रमुख के माध्यम से कराया जाना चाहिए ।
             कोविड-19 से कर्मचारी के निधन पर आश्रित परिजन को "विशेष क्षतिपूर्ति योजना" के अंतर्गत बैंक द्वारा रुपये 20,00,000/- ( बीस लाख मात्र) प्रदान किए जाते है, इस हेतु आवेदन किया जाना होता है, साथ ही इलाज के सभी देयकों के भुगतान का भी प्रावधान है एवं पात्र आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति अथवा एक्स ग्रेशिया लम्पसम्प राशि भुगतान की योजना है जो दिवंगत कर्मी को प्रदाय होने वाले भविष्य निधि,ग्रेच्युटी तथा अवकाश नगदीकरण एवं पेंशन के अतिरिक्त है ।
             हमारा संघ के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यों से आग्रह है कि वे उनके अंतर्गत आने वाली शाखा/कार्यालय में कोविड-19 से दिवंगत परिजन को उपरोक्तानुसार देय लाभों के भुगतान आदि में सहयोग करें । रुपये बीस लाख की क्षतिपूर्ति भुगतान वाला आवेदन भरवाकर तत्काल प्रेषित करें ततपश्चात अन्य आवेदन प्रपत्र भरने में सहयोग करें ।
           आपके क्षेत्र में कोविड-19 से दिवंगत हुए कर्मियों की सूची अपने अंचल के उप महासचिव को प्रेषित करें जिसमे दिवंगत कर्मचारी का नाम, पद, भविष्य निधि सूचकांक, शाखा/कार्यालय का नाम,मृत्यु की तिथि आदि जानकारी हो तत्काल दें, जिससे दिवंगत कर्मी के परिजनों को विशेष क्षतिपूर्ति योजना की राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जा सके ।
                संघ मुख्यालय द्वारा दिवंगत कर्मचारी को मिलने वाले समस्त लाभों से सम्बंधित प्रपत्र शीघ्र ही ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।
                 कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से सम्पन्न करें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें ।

                                            अरुण भगोलीवाल
                                                     महासचिव

कोविड19 की सुविधाओं व भुगतान हेतु कोरोना रिपोर्ट की आवश्यकता

साथियों
हमारे संज्ञान में यह आया है कि वर्तमान व्याप्त कोरोना के विकट दौर में हमारे कर्मचारी साथियों के परिजन कोरोना के विभिन्न लक्षणों के चलते अस्पताल में भर्ती तो करा देते हैं परंतु उनका कोरोना टेस्ट(RT-PCR) नहीं करा पाते अथवा रिपोर्ट भूल या अज्ञानवश नहीं ले पाते। जिसके अभाव में हमारे साथी/परिजन  बैंक की कोविड-19 संबंधित विभिन्न सुविधाओं व भुगतान से वंचित हो सकते हैं-
रु.20,000/- की विशेष सहायता, विशेष अवकाश, चिकित्सा बिलों का कोविड19 दरों अनुसार भुगतान, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की दशा में विशेष क्षतिपूर्ति राशि रु.20 लाख

अतः सर्कल के समस्त साथियों से आग्रह है कि वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने शाखा/कार्यालय के कोरोना पीड़ित साथियों/ परिजन को उक्तानुसार कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त करवाना सुनिश्चित करवाएं जिससे उन्हें किसी तरह की हानि या परेशानी का सामना ना करना पड़े।

अरुण भगोलीवाल
महासचिव

कोविड-19 संक्रमण से बचाव

बैंक प्रबंधन द्वारा दिशा निर्देश जारी

साथियों,
               हम सभी को अवगत है कि देश के कई राज्यों के साथ ही भोपाल सर्कल के मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस, कोविड-19 का प्रकोप चरम पर है, राज्य सरकारों ने दोनों राज्यों के प्रमुख नगरों,शहरों और कस्बों में लाकडाउन लगा रखा है तथा केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई है, बैंकिंग सेक्टर भी इसमें सम्मिलित है ।
           बैंक कर्मियों को वर्तमान समय मे शाखाओं/कार्यालयों में काम करने में आ रही परेशानियों, आवागमन की दिक्कतों तथा बड़ी संख्या में स्टाफ के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के प्रकरणों पर बैंक प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कर स्टाफ के बचाव के लिए संघ द्वारा निरन्तर प्रबंधन के समक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है, विगत दिवस कर्मचारी संघ तथा अधिकारी संघ की ओर से मुख्य महाप्रबंधक को कोरोना संक्रमण के प्रकोप से स्टाफ को सुरक्षात्मक उपायों से सम्बंधित संयुक्त पत्र प्रेषित करने के साथ ही उपमहाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी से मीटिंग में उनको स्टाफ की चिंताजनक स्थिति से अवगत कराते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया था ।
             प्रबंधन द्वारा उपरोक्त पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 20 अप्रैल 2021 को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कार्यालयीन आदेश जारी करते हुए बैंक के कार्यालयों, शाखाओं तथा क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों के लिए स्टाफ की उपस्थिति तथा अन्य सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।
            हमारा संघ पदाधिकारियों तथा सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बैंक के दिशा-निर्देश अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, किसी शाखा में कोई परेशानी या समस्या है तो उसे अपने क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय/ प्रशासनिक कार्यालय के माध्यम से हल करवाएं । ज्यादा असुविधा होने पर संघ मुख्यालय से सम्पर्क किया है सकता है जिससे उसका हल स्थानीय प्रधान कार्यालय स्तर पर कराया जा सके ।
           हम संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय तथा उपमहाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी  का आभार प्रदर्शित करते है तथा सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि वे बैंक के दिशा-निर्देशों अनुरूप कार्य सम्पादन कर अपना तथा परिवार का कोरोना संक्रमण से बचाव करें, हम यहां बैंक द्वारा जारी निर्देशों का हिन्दी अनुवाद सर्व साधारण की जानकारी हेतु निम्नानुसार प्रकाशित कर रहें हैं ।

                                              अरुण भगोलीवाल
                                                     महासचिव

                               कोविड
                      पर दिशा-निर्देश का
                   ~ कार्यालयीन आदेश ~

सर्कल में कोविड परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारियों के संक्रमित एवं महामारी से प्रभावित होने के मद्देनजर निम्नांकित दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है ।

1. स्थानीय प्रधान कार्यालय के विभागीय प्रमुख / व्यवसाय इकाई प्रमुख, माड्यूल एवं क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के प्रभारी, अपने स्केल-3 तक के अधिकारी, कर्मचारी एवं अधीनस्थ वर्ग को सेवा की अनिवार्यता के मद्देनजर 50% उपस्थिति हेतु अनुमति दी जा सकेगी । तथापि कर्मचारियों को "आवास से कार्य (work from home)" हेतु सोपे गए कार्य की निरंतरता को सुनिश्चित एवं समीक्षा की जाएगी ।
2.  स्केल-4 और इससे ऊपर के समस्त अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।
3. शाखाओं के नियंत्रकों (उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक ) द्वारा "आवास से कार्य (work from home)"  हेतु दिशा निर्देश, स्थिति की समीक्षा के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं । हमारे द्वारा शाखाओं के आकार तथा ग्राहकों की आवा-जाही को ध्यान में रखते हुए शाखाओं में 50% कर्मचारियों तक  "आवास से कार्य (work from home)"  का विस्तार किया जा सकता है तथापि इस तरह के कर्मचारियों को "आवास से कार्य (work from home)"  की निरंतरता को सुनिश्चित एवं समीक्षा की जाएगी ।
4.  "आवास से कार्य (work from home)" पर कर्मचारियों के विवरण का अभिलेख रखने हेतु एक रोस्टर रखा जाना चाहिए ।  "आवास से कार्य (work from home)" का संपादन कर रहे कर्मियों को बगैर नियंत्रक की पूर्व अनुमति से अपना मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहिए ।
5.  बैंक के परिपत्र के अनुसार छूट प्राप्त सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को "आवास से कार्य (work from home)" पर अनुदेश पूर्वानुसार जारी रहेंगे ।
6. सभी स्टाफ सदस्यों को उच्च प्राथमिकता पर टीका लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए । नियंत्रक अधिकारी शिविरों और विशेष अभियानों के माध्यम से शत-प्रतिशत पात्र कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे ।
7. सभी शाखाओं और कार्यालयों में कार्यस्थल पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए । नियंत्रक अधिकारी नियमित रूप से शाखाओं और कार्यालय में मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सुरक्षात्मक उपायों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
8.  शाखा/ कार्यालय परिसर में विक्रेताओं और आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए । अधिकारी/कर्मचारी आवश्यकता होने पर रिसेप्शन पर विक्रेताओं के साथ वार्तालाप कर सकता है ।
9. स्थानीय प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों की विभिन्न मंजिलों पर आवा-जाही को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा आवश्यकता होने पर विभागीय प्रमुख के अनुमोदन के आधार पर ही अनुमत किया जाना चाहिए  ।
10.  कार्यालय परिसर की सभी कैंटिनो को अगले आदेश तक बंद किया जाता है तथापि कार्यस्थल पर पेय पदार्थों की सेवा की अनुमति रहेगी ।
11. जहां तक संभव हो व्यक्तियों के साथ मीटिंग से बचा जाना चाहिए । बैठकों के आयोजनों के लिए  एम एस टीमों जैसे डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करने एवं टेलीकांफ्रेंसिंग को अपनाया जाना चाहिए ।
12  यह दिशा-निर्देश सरकार, स्थानीय प्रशासन, बैंक और मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा जारी सलाहों और निर्देशों के अतिरिक्त है ।
13. यह दिशा-निर्देश 20 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक प्रभावी होंगे ।
                     ★★★★

कोरोना वायरस
कोविड-19

                • कोविड-19 चिकित्सा •
            ~ अस्पताल मे भर्ती होने पर~
        ★ चिकित्सा व्यय का भुगतान ★
               - पुनरीक्षित निर्देश -

साथियों, 
               कोरोना वायरस, कोविड-19  संक्रमण से अवार्ड स्टाफ के कर्मियों को अस्पताल मे भर्ती होकर चिकित्सा कराने पर अस्पताल के शुल्क एवं कर्मचारी के पात्रता में अंतर तथा अस्पताल के टाइ-अप व्यवस्था से कर्मियों को चिकित्सा में आ रही परेशानी के सम्बंध में कारपोरेट सेंटर, मुंबई द्वारा पत्र क्रमांक HR/IR/SKJ/140 दिनांक 22.05.2020 के द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए थे :-

1) कोविड-19 की चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा मे, कर्मचारी को पलंग शुल्क (Bed Rates) के व्यय का भुगतान उसकी पात्रतानुसार किया जाएगा ।

2)  जहां पलंग शुल्क कर्मचारी की पात्रता से अधिक है, वहां राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की चिकित्सा में प्राइवेट अस्पतालों के लिए निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा ।

3) कोविड-19 की चिकित्सा देयक में अगर अस्पताल द्वारा पी.पी.ई. उपकरण (P.P.E. Kits), ग्लब्स आदि का शुल्क जोड़ा जाता है, तो कर्मचारी को उसका भुगतान भी किया जाएगा ।

            उपरोक्त सुविधाएं 31 मार्च 2021 तक जारी रहने के निर्देश उपरोक्त उल्लेखित पत्र में दिए गए थे ।
              आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के महासचिव कॉ.संजीव बन्दलिश ने बैंक प्रबंधन को प्रेषित पत्र में वर्तमान में देश मे कोविड-19 की दूसरी लहर के परिपेक्ष्य में बढ़ते संक्रमण में स्टाफ सदस्यों को चिकित्सा के मद्देनजर चिकित्सा व्यय भुगतान की सुविधा की तिथि को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था ।
               बैंक द्वारा फेडरेशन की मांग पर संज्ञान लेते हुए कोविड-19 हेतु चिकित्सा व्यय भुगतान सम्बन्धी निर्देश आगामी 30 सितम्बर 2021 तक जारी रखने के आदेश प्रसारित कर दिए हैं ।

कारपोरेट सेंटर, मुंबई पत्र क्रमांक HR/IR/SKJ/131 दिनांक 17.04.2021.
 

                                 अरुण भगोलीवाल
                                         महासचिव

वैयक्तिक आवास ऋण योजना (IHLS)

बैंक द्वारा नियमों में परिवर्तन/सुधार


साथियों,
                 बैंक द्वारा कर्मचारियों को प्रदाय किए जाने वाले वैयक्तिक आवास ऋण योजना (IHLS) में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किए गए हैं जो निम्नानुसार है :-

1) प्रतिभूति (Security)

अ) जमानत प्रतिभूति (Collateral Security)

वर्तमान :
कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में ग्रहणाधिकार लगाना (Lien of P.F.) ।

पुनरीक्षित :
कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में ग्रहणाधिकार (Lien of P.F.) नहीं लगाया जाएगा, साथ ही जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते में ग्रहणाधिकार (Lien of P.F.) अंकित किया गया है वह हटाया जाएगा ।

2) ऋण हेतु आवश्यक पात्रता  (Loan Eligibility Requirements)

अ) आय (Income)

वर्तमान :
वेतन ( वेतन पर्ची के घटक जैसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता,आवास किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते जो वेतन पर्ची में सम्मिलित हैं )

पुनरीक्षित : 
~ वेतन ( वेतन पर्ची के घटक जैसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता,आवास किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते जो नवीनतम (Latest) वेतन पर्ची में सम्मिलित हैं ) 
~ वेतन खाते में भुगतान किए गए आवधिक लाभ (Periodical benefits) इसमें प्रतिपूर्ति (Reimbursement) सम्मिलित नहीं है ।

ब) अन्य स्रोतों से आय (Income from other sources)

वर्तमान :
जैसा कि कर्मचारी द्वारा पिछले आयकर विवरणी में घोषित किया गया था ।
- जमा पर ब्याज ।
-लाभांश से आय ।
- वर्तमान आवास से या किराए से आय ।

पुनरीक्षित :
जैसा कि कर्मचारी द्वारा पिछले आयकर विवरणी में घोषित किया गया था ।/ प्रपत्र-16/नवीनतम निवेश घोषणा प्रपत्र/ नवीनतम वेतन पर्ची या अन्य सम्बन्धित दस्तावेजी प्रमाण जैसे खातों के विवरण आदि जो प्राधिकृत अधिकारी को स्वीकार्य योग्य हो ।
-जमा पर ब्याज ।
-लाभांश से आय ।
- वर्तमान आवास से या किराए से आय और प्रस्तावित सम्पत्ति से सम्भावित आय ।

3) पुराने व्यावसायिक दर पर लिए गए आवास ऋण को स्टाफ के लिए वैयक्तिक आवास ऋण योजना (IHLS) में परिवर्तन की समयावधि ।

वर्तमान :
दिनांक 31.03.2021 तक केवल एक अवसर ।

पुनरीक्षित :
पुराने व्यावसायिक दर पर लिए गए आवास ऋण को स्टाफ के लिए वैयक्तिक आवास ऋण योजना (IHLS) में परिवर्तन की कर्मचारी को अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में कभी भी एक बार परिवर्तित कराया जा सकेगा ।

4) व्यावसायिक दर पर स्टाफ आवास ऋण- पुनर्भुगतान अवधि-

वर्तमान :
30 वर्ष तक, कर्मचारी के आवास ऋण की समाप्त होने के अधीन,कर्मचारी के 70 वर्ष की उम्र तक ।

पुनरीक्षित :
30 वर्ष तक, कर्मचारी के आवास ऋण की समाप्त होने के अधीन, कर्मचारी के 75 वर्ष की उम्र तक ।

                             ★★★
टीप :
1- स्टाफ के लिए वैयक्तिक आवास ऋण योजना (IHLS) एवं व्यावसायिक दर पर आवास ऋण के अन्य नियम पूर्वानुसार लागू रहेंगें ।
2 - पुनरीक्षित नियम केंद्रीय मानव संसाधन समिति () द्वारा स्वीकृत दिनांक यथा 7 मार्च 2021 से प्रभावी माने जाएंगे ।
3 - मामले में जहां भी आवश्यक होगा वहां संचालन प्रक्रिया/स्पष्टीकरण उप प्रबन्ध संचालक (मानव संसाधन) तथा कारपोरेट कल्याण अधिकारी (DMD(HR) &CDO) द्वारा जारी किए जाऐंगे ।

परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-IR/93/2020-21 दिनांक 17 मार्च 2021.

                                        अरुण भगोलीवाल
                                                  महासचिव

विशेष - उन कर्मियों को जिन्होंने पूर्व में स्टाफ के लिए वैयक्तिक आवास ऋण योजना (IHLS) के अंतर्गत आवास ऋण लिया है वे अपनी पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान शाखाओं में अपने भविष्य निधि खातों से ग्रहणाधिकार हटवाने की प्रक्रिया कर लें ।साथ ही जिन कर्मियों ने व्यावसायिक दर पर आवास ऋण लिया है वे उसे वैयक्तिक आवास ऋण योजना (IHLS) के अंतर्गत परिवर्तित करवा लें तथा भविष्य में आवास ऋण लेने वाले कर्मी अपनी आय पुनरीक्षित नियमों के अनुसार दर्शाएं जिससे अधिकाधिक ऋण मिल सके ।

कोरोना वायरस कोविड-19

स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिए अधिकारी संघ एवं कर्मचारी संघ द्वारा बैंक प्रबंधन को संयुक्त सुझाव पत्र का प्रेषण

साथियों,
               हम सभी को अवगत है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी नगरों/क्षेत्रों में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है ।
                 स्टाफ सदस्यों तथा उनके परिजनों को इस संक्रमण से बचाने के साथ-साथ शाखाओं/कार्यालयों में ग्राहक सेवा भी सुचारू चलती रहे, इस दृष्टि से भोपाल सर्कल के अधिकारी तथा कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षात्मक उपायों से सम्बंधित एक सुझाव पत्र मुख्य महाप्रबंधक को प्रेषित करते हुए उनसे बचाव हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है ।
             सदस्यों की जानकारी हेतु मूल पत्र निम्नानुसार प्रसारित किया जा रहा है ।

                                        अरुण भगोलीवाल
                                                   महासचिव

कोरोना वायरस कोविड-19

       (अ) उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त (HHR),
       (ब) गर्भवती महिलाएं (P.E.),
       (स) विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.),
       (द) दृष्टि बाधित/अंधत्व से ग्रस्त (B/V I E)

                         

~ कर्मियों ~ को अब  30 अप्रैल 2021  तक कार्य पर आने से छूट


साथियों,
                  कोरोना वायरस के कम हो रहे प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन द्वारा उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं से ग्रस्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट  दिनांक 1 फरवरी 2021 से समाप्त होने के आदेश जारी किए गए थे । 
             देश में पुनः कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव मे उक्त कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से  बैंक प्रबंधन ने अब यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट 30 अप्रैल 2021 या आगामी आदेश तक जारी रहेगी ।
               उपरोक्त उल्लेखित (अ) से (द) तक कर्मी घर से ही बैंकिंग कार्य का सम्पादन करेंगे, उनके कार्य की प्रकृति का निर्धारण सम्बंधित के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

कारपोरेट सेंटर मुंबई, पत्र क्रमांक HR/IR/AVS/AS/105 दिनांक 15 अप्रैल 2021
                
                                    अरुण भगोलीवाल
                                            महासचिव

कोविड-19 से देहांत पर

कर्मचारी के आश्रित परिजन को ₹ 20 लाख की क्षतिपूर्ति भुगतान योजना

~ बैंक द्वारा तिथि 30 सितम्बर 2021 की गई ~
    

साथियों,
                 हमें स्मरण है कि कोरोना वायरस के कारण विगत वर्ष 2020 में सम्पूर्ण राष्ट्र में लॉक डाउन किया गया था तथा केवल अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही है जिसके अंतर्गत बैंकिंग सेवा भी सभी जगह दी जा रही थी । इस अवधि में कई बैंक कर्मियों की कोविड-19 संक्रमण से दुःखद मृत्यु हुई ।
                आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने कोविड-19 से जान गवाने वाले कर्मियों का बीमा कराए जाने की मांग की थी ।
                 बैंक द्वारा उक्त मांग पर निर्णय लेते हुए बैंक कर्मियों के लिए लागू "विशेष प्रकरण में क्षतिपूर्ति भुगतान योजना" के अंतर्गत योजना क्रमाक 1 में कोरोना वायरस, कोविड-19 के कारण किसी कर्मचारी के देहावसान पर उसके आश्रित परिजन को ₹ 20/- लाख (रुपये बीस लाख मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-PM/92/2019-20, दिनांक 30 मार्च 2020 जारी किया गया था । उक्त योजना दिनांक 30 मार्च 2020 से एक वर्ष की अवधि अर्थात 30 मार्च 2021तक प्रभावी मानी गई थी ।
             आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) के महासचिव कॉ. संजीव बन्दलिश द्वारा स्टेट बैंक प्रबंधन को प्रेषित पत्र में कोरोना वायरस,कोविड-19 की देश भर में दूसरी लहर पुनः प्रारम्भ होने एवं इससे बैंक कर्मियों के संक्रमित होने के मद्देनजर "विशेष प्रकरण में क्षतिपूर्ति भुगतान योजना" क्रमांक-1 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान की अवधि में वृद्धि करने की मांग की गई । 
             बैंक द्वारा फेडरेशन की मांग पर संज्ञान लेते हुए अवधि 30 सितम्बर 2021 तक किए जाने सम्बन्धी परिपत्र जारी कर दिया गया है ।

परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-PM/05/2021-22,दिनांक 12 मार्च 2021

टीप :- विशेष प्रकरण में क्षतिपूर्ति भुगतान योजना की जानकारी कर्मचारी सहकारी साख समिति की डायरी "सेवा-शर्ते नियमावली 2021" के पृष्ठ क्रमांक 72 पर देखी जा सकती है ।

                                    अरुण भगोलीवाल

संघ परिपत्र

    यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU)
   ~ 22 मार्च 2021 की मीटिंग का विवरण ~

साथियों,
               15 एवं 16 मार्च 2021 को दो दिवसीय सफल राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के उपरांत स्थिति की समीक्षा के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के घटक संघों की 22 मार्च 2021 को कोलकाता में मीटिंग सम्पन्न हुई ।
            हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के संयोजक कॉ. संजीव बन्दलिश द्वारा मीटिंग के सम्बंध में जारी परिपत्र का हिन्दी पाठ सदस्यों की जानकारी हेतु संघ के परिपत्र जी.एस./2021/6 दिनांक 24 मार्च 2021 के माध्यम से प्रेषित कर रहे है ।
            परिपत्र को सदस्यों से सम्बंधित समस्त ग्रुप में फारवर्ड करें जिससे परिपत्र की विषयवस्तु से सभी सदस्य लाभान्वित हो सकें ।

                                    अरुण भगोलीवाल
                                              महासचिव

बधाइयां

                   भोपाल सर्कल
                             से
       226 इंटर सर्कल स्थानांतरण स्वीकृत

साथियों,
                  अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा इंटर सर्कल स्थानांतरण की सूची जारी कर दी गई है जिसमें  विभिन्न श्रेणियों में भोपाल सर्कल से 226 अवार्ड स्टाफ के कर्मी अन्य सर्कल्स के लिए स्थानांतरित किए गए हैं, जबकि अन्य सर्कल्स से 170 कर्मी स्थानांतरित होकर भोपाल सर्कल में आ रहे हैं ।

हमारे सर्कल से अंचल अनुसार स्थानांतरित कर्मियों की संख्या निम्नानुसार है :-

1) भोपाल अंचल - 20 Fimm  8
2) इंदौर अंचल -     15 Fimm  12
3) जबलपुर अंचल -13 Fimm  5
4) रायपुर अंचल -   14 Fimm  8
5) बिलासपुर अंचल-36 Fimm  7
6) ग्वालियर अंचल - 37 Fimm गुना  18, Fimm 15

सभी सम्बंधित कर्मियों को बधाई, स्थानांतरित कर्मियों की सूची संलग्न है ।

अरुण भगोलीवाल
महासचिव

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                  कॉ.अरुण भगोलीवाल
                         आल इंडिया
       स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन
                                 के
                              अध्यक्ष
                              मनोनीत

साथियों,
                अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि लखनऊ में आज सायं 7 बजे सम्पन्न आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) के कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से कॉमरेड अरुण भगोलीवाल को फेडरेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ।स्मरणीय है कि संघ के महासचिव कॉ.भगोलीवाल वर्तमान में फेडरेशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे ।
           कॉ. अरुण भगोलीवाल भोपाल सर्कल में पहले ऐसे पदाधिकारी है जो फेडरेशन में सर्वोच्च अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं । इस ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाइयां एवं अभिनन्दन, हमें गर्व है कि कॉ. भगोलीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल सर्कल का गौरव बढ़ाया है ।
           हम भोपाल सर्कल के सभी सदस्यों की ओर से आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) के कार्यकारिणी समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों तथा विशेषतः फेडरेशन के महासचिव कॉ. संजीव बन्दलिश जी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते है जिन्होंने कॉ. अरुण भगोलीवाल में अपना विश्वास व्यक्त कर उन्हें फेडरेशन में महति जिम्मेदारी सौपी है ।
            हम भोपाल सर्कल संघ के सभी सदस्यों को बधाई के साथ ही धन्यवाद देते है जिनकी एकता तथा शक्ति के कारण कॉ. अरुण भगोलीवाल को फेडरेशन में अध्यक्ष पद का नया दायित्व दिया गया है ।

                
नलिन शर्मा
अध्यक्ष

 

स्टाफ फेडरेशन -------------- जिंदाबाद
भोपाल सर्कल संघ------------जिंदाबाद
कॉ संजीव बन्दलिश------------जिंदाबाद
कॉ. अरुण भगोलीवाल----------जिंदाबाद
हमारी एकता- हमारी शक्ति------जिंदाबाद

संघ परिपत्र

    यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ~ 22 मार्च 2021 की मीटिंग का विवरण ~

साथियों,
               15 एवं 16 मार्च 2021 को दो दिवसीय सफल राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के उपरांत स्थिति की समीक्षा के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के घटक संघों की 22 मार्च 2021 को कोलकाता में मीटिंग सम्पन्न हुई ।
            हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के संयोजक कॉ. संजीव बन्दलिश द्वारा मीटिंग के सम्बंध में जारी परिपत्र का हिन्दी पाठ सदस्यों की जानकारी हेतु संघ के परिपत्र जी.एस./2021/6 दिनांक 24 मार्च 2021 के माध्यम से प्रेषित कर रहे है ।
            परिपत्र को सदस्यों से सम्बंधित समस्त ग्रुप में फारवर्ड करें जिससे परिपत्र की विषयवस्तु से सभी सदस्य लाभान्वित हो सकें ।

                                    अरुण भगोलीवाल

 ग्राहक निधि अधिकता व्यवसाय इकाई (CVE-BU) एस.बी.आई. जनरल (SBI General) खातों में बगैर आदेश के नामे
(Dabits to the A/cs without mandate)

साथियों,
                  शाखाओं में तृतीय पक्ष उत्पाद के विक्रय (Sale of Third Party Products) में कर्मियों द्वारा ग्राहकों के खातों (customers' accounts) को बगैर उनकी सहमति (without mandate) के नामे (Debit) किए जाने का चलन है, देखा गया है कि इस सम्बंध में कर्मचारी तथा अधिकारी मान्य नियमों तथा मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन नहीं करते है । संघ द्वारा समय-समय पर सदस्यों को सलाह दी जाती रही है कि ग्राहकों के खातों में बीमा, म्यूचुअल फंड जैसे उत्पादों की बिक्री के लिए  खाताधारक की लिखित सहमति के बगैर संव्यवहार नहीं किया जाए भले ही इस हेतु शाखा के अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया हो ।
           बैंक का इस सम्बंध में मत है कि "बैंक के संज्ञान में यह तथ्य सामने आया है कि बैंक की कुछ शाखाओं में  एस.बी.आई.जनरल बीमा जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, लोन इंश्योरेंस, साधारण आवास जैसे बीमा पॉलिसी की किश्तें (Insurance premium) ग्राहकों की बगैर जानकारी के, उचित आदेश एवं प्रस्ताव प्रपत्र प्राप्त किए बगैर उनके खातों से अनाधिकृतरूप से नामे (unauthorizedly debiting) करने का सामान्य चलन (general practice) बना लिया गया है, जो न केवल बैंक के निर्देशों का उल्लंघन है बल्कि अनैतिक और बैंक की छवि को धूमिल करता है ।
        अतः इस सम्बंध में  निर्देशित किया जाता है कि शाखाओं में बीमा पालिसी या अन्य तृतीय पक्ष उत्पाद का विक्रय इस हेतु बैंक के परिपत्र क्रमांक NBG/Ops/Others/16/2019-20 दिनांक 29.02.2020 में दिए गए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) के अंतर्गत अनुकूलता और उपयुक्तता का विश्लेषण के उपरांत किया जाना चाहिए । ग्राहक के खाते से बीमा किश्त (premium) की राशि को नामे (debited) ग्राहक से नामे पर्ची (debit slip)/ धनादेश (cheque) लिए जाने के बाद ही किया जाना चाहिए ।

कारपोरेट सेंटर, मुंबई पत्र क्रमांक CVE-BU/KNR/2020-21/1024, दिनांक 17-03-2021 .

अरुण भगोलीवाल
महासचिव

कोरोना वायरस कोविड-19

कोविड-19 के उपचार हेतु अनुपस्थिति 14 दिन के विशेष अवकाश के निर्देश ~

साथियों,
                 बैंक द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लाकडाउन तथा बाद की अवधि में कर्मचारी की कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-IR/9/2020-21 दिनांक 24.04.2020 तथा CDO/P&HRD-IR/13/2020-21 दिनांक 06.05.2020 के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए थे जिसके अंतर्गत कोविड से प्रभावित होने के कारण कर्मचारी की अनुपस्थिति को चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे ।
        आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) द्वारा प्रबंधन का ध्यान इस और आकर्षित किया गया था कि बहुसंख्य कर्मियों के अवकाश खातों में चिकित्सा अवकाश शेष नहीं होने से उन्हें अर्जित अवकाश  लेना पड़ा था साथ ही कई कर्मियों को असाधारण अवैतनिक अवकाश भी लेना पड़ा था अतः इस सम्बंध में प्रबंधन से उचित व्यवस्था का अनुरोध किया गया था ।
       प्रबंधन द्वारा अब इस सम्बंध में निर्णय लेते हुए कोविड-19 से प्रभावित कर्मियों को उपचार हेतु 14 दिवस का "विशेष कोविड अवकाश" स्वीकृति के निर्देश जारी किए गए है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2020 को या पश्चात कोविड के इलाज हेतु कर्मचारी को 14 दिवस या इलाज के लिए लगे दिवस इनमें जो भी कम हो, कर्मचारी को अस्पताल में भरती होने अथवा घर पर इलाज कराने पर "विशेष कोविड अवकाश" स्वीकृत किया जाएगा, तथापि इलाज में 14 दिवस से ज्यादा की अवधि को कर्मचारी के चिकित्सा अथवा अर्जित अवकाश से नामे किया जाएगा, कर्मचारी को अवकाश क्लेम करने हेतु इलाज से सम्बंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें । "विशेष कोविड अवकाश" सभी वर्गों के कर्मियों तथा संविदा पर नियुक्त कर्मियों को भी स्वीकृत किए जाएंगे ।

परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-IR/94/2020-21 दिनांक 19.03.2021 

अरुण भगोलीवाल
महासचिव

साथियों
मानव संसाधन विभाग स्थानीय प्रधान कार्यालय के पत्र क्रमांक HR/IR/RP/2020-21/1377 dated 08.12.2020 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस वर्ष स्टाफ वेलफेयर की राशि का वितरण निम्न प्रकार से किया गया है
:- 1500 रुपए दीपावली में दिए गए ड्राई फ्रूट्स की प्रविष्ट (entry) का समायोजन, एवं इस वर्ष ₹1200 की राशि कैंटीन के उपयोग हेतु एवं ₹300 की राशि खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि तथा पुस्तकालय हेतु उपयोग करें ।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस राशि का उपयोग आपको 20 मार्च 2021 के पूर्व करना है, अन्यथा यह राशि लैप्स हो जाएगी। अतः इस कार्य को प्राथमिकता देवें ।

संबंधित राशि प्रत्येक शाखा में इस BGL AC 98945 अकाउंट में पार्क है

अरुण भगोलीवाल

 महासचिव

              भारतीय स्टेट बैंक में अनुकंपा नियुक्ति हेतु नए निर्देश जारी

साथियों,
                 जैसा कि आप सभी को अवगत है ही की भारतीय स्टेट बैंक में कर्मचारी के आकस्मिक निधन के उपरांत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्तियां विगत समय से बंद थी । इस हेतु ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा बैंक प्रबंधन से निरंतर चर्चा कर अनुकंपा नियुक्ति  पुनः प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा ।
            हमें यह सूचित करते हुए हर्ष है कि फेडरेशन की मांग पर प्रबंधन द्वारा बैंक में कर्मचारी के सेवा में रहते हुए निधन अथवा 55 वर्ष की आयु से पूर्व चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के आश्रित परिजन को बैंक में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने संबंधी नए अनुदेश जारी कर दिए हैं ।
            परिपत्र के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार है :-

1.  अनुकंपा नियुक्ति युक्ति हेतु पात्रता -
अ) सभी स्थाई कर्मचारी जिनका सेवा में रहते हुए आकस्मिक निधन हो जाता है (इसमें आत्महत्या के प्रकरण में भी को भी सम्मिलित किया जाएगा) ।
ब) चिकित्सीय आधार पर 55 वर्ष की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ।

2  लागू होने की तिथि - अनुकंपा नियुक्ति हेतु उन्ही प्रकरणों को मान्य किया जाएगा जो इस हेतु निकाले गए परिपत्र दिनांक के पश्चात लागू होंगे यथा 16 मार्च 2021 तथापि बैंक द्वारा उन कर्मचारियों जिनकी मृत्यु कोविड- 19 के कारण हुई है उनके आश्रित परिजनों को पूर्व दिनांक यथा 24 मार्च 2020 के पश्चात दिवंगत हुए कर्मियों  के प्रकरणों में पात्र आश्रित परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी यह व्यवस्था केवल उन्हीं कर्मियों के मामलों में लागू होगी जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है । अगर उनके परिजनों ने एक्स ग्रेशिया राशि स्वीकार कर ली है और वह अनुकंपा नियुक्ति लेना चाहते हैं तो उन्हें एक्स ग्रेशिया राशि वापस करनी होगी ।

3  आश्रित परिवार जन - बैंक में अनुकंपा नियुक्ति हेतु आश्रित परिवार की परिभाषा के अंतर्गत दिवंगत कर्मी के पति अथवा पत्नी, या पूर्णतः आश्रित पुत्र (विधिक रुप से गोद लिए हुए पुत्र सहित), या पूर्णतः आश्रित पुत्री (विधिक रुप से गोद ली गई पुत्री सहित), या अविवाहित पूर्णतः आश्रित भाई या बहन ।

4  अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद - अनुकंपा नियुक्ति केवल लिपिक अथवा अधीनस्थ संवर्ग में ही दी जाएगी ।

5  अनुकंपा नियुक्ति हेतु आयु - लिपिक संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए निम्नतम आयु 20 वर्ष तथा अधीनस्थ वर्ग हेतु निम्नतम आयु 18 वर्ष रखी गई है । उच्च आयु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों /विधवा उम्मीदवारों को बैंक के नियमानुसार छूट दे दी जाएगी आयु की गणना अनुकंपा नियुक्ति हेतु किए गए आवेदन की तिथि से मानी जाएगी आयु की सीमा में किसी प्रकार की छूट के लिए कारपोरेट सेंटर के DMD (HR) & CDO मान्य अधिकारी होंगे ।

6  शैक्षणिक योग्यता - अनुकंपा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता लिपिक संवर्ग में स्नातक स्तर की उपाधि होना आवश्यक होगा यह सभी आवेदनकर्ता जिसमें विधवा उम्मीदवार भी सम्मिलित है लागू रहेगी, अधीनस्थ वर्ग के कर्मियों हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण रहेगी ।

7  अनुकंपा नियुक्ति हेतु परिवार की वित्तीय स्थिति- अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के आय की गणना की जाएगी जिसमें उसे प्राप्त सभी मौद्रिक लाभों जिसमें भविष्य निधि,ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण की राशि, पेंशन, पारिवारिक पेंशन,भूतपूर्व सैनिक कर्मियों के मामलों में सेना से मिलने वाली पेंशन आदि की गणना की जाएगी तथा कर्मचारी द्वारा अंतिम समय प्राप्त किए जा रहे कुल वेतन के 75% से कम होना आवश्यक होगा ।

अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी संघ द्वारा परिपत्र के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है ।
बैंक परिपत्र- CDO/P&HRD-PM/90/2020-21 दिनांक 16 मार्च 2021.

                                             अरुण भगोलीवाल
                                                 महासचिव

संघ परिपत्र

                   15 एवं 16 मार्च 2021
                               को
            2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल
                                को
                   अभूतपूर्व सफल बनाना है

साथियों,
               अब समय आ गया है जब हमें बैंकों के निजीकरण के सरकारी निर्णय के विरोध में अपनी निर्णायक शक्ति दिखानी है ।
            हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के संयोजक कॉ. संजीव बन्दलिश द्वारा दिनांक 15 एवं 16 मार्च 2021 को दो दिवसीय बैंक हड़ताल के सम्बंध में जारी परिपत्र का हिन्दी पाठ सदस्यों की जानकारी हेतु संघ के परिपत्र जी.एस./2021/5 दिनांक 12 मार्च 2021 के माध्यम से प्रेषित कर रहे है ।
            परिपत्र को सदस्यों से सम्बंधित समस्त ग्रुप में फारवर्ड करें जिससे परिपत्र की विषयवस्तु से सभी सदस्य लाभान्वित हो सकें ।

                                    अरुण भगोलीवाल
                                              महासचिव

बढ़े चलो,
बढ़े चलो..!!!

~ हम बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं ~

          सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) का विरोध प्रदर्शन उसके घटक संघों द्वारा निरन्तर जारी है ।
         बैंकों के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी निजीकरण को रोकने की मांग को लेकर दिनांक 15 एवं 16 मार्च 2021 को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेँगे ।
         अपनी मांगों पर आम जनता का ध्यान आकर्षित करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लाइज यूनियन भोपाल सर्कल, भोपाल के केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों तथा सक्रिय सदस्यों ने भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल के समक्ष नलिन शर्मा और महासचिव कॉ. अरुण भगोलीवाल के नेतृत्व में निजीकरण के विरोध में मांग-पट्टिकाएं लेकर विरोध प्रदर्शन किया ।

         संघर्ष हमारा जारी है ।
              निजीकरण एक धोखा है,
                   विरोध करो यही मौका है ।

                                               अरुण भगोलीवाल
                                                    महासचिव

~ हम बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं । ~
 

बैंकों के निजीकरण को रोका जाए -

★ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने की आवश्यकता है, उनका निजीकरण करने की नहीं ।

★ डूबत ऋणों की वसूली को सुनिश्चित करें, बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी ।

★ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक पर्याप्त परिचालन लाभ दे रहें हैं, फिर उनका निजीकरण क्यों किया जा रहा है ?

★ यदि निजी बैंक इतने अधिक कार्य कुशल हैं, तो अतीत में कई निजी बैंक ध्वस्त क्यों हो गए, जिन्हें अन्ततः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ही उबारा था ।

★ कई नामी-गिरामी  निजी कारपोरेट बैंकों के प्रमुख ऋण चूककर्ता हैं,तो फिर सरकार हमारे बैंकों को उन्हें क्यों सौपना चाहती है ?

★ निजीकरण का मतलब रोजगार की सुरक्षा पर हमला है, इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं ।

★ निजीकरण से सामाजिक बैंकिंग का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा । बैंकों का निजीकरण एक जनविरोधी कार्य है ।

★ बैंकों के निजीकरण से आम जनता के लिए बैंकों की सभी सेवाएं महंगी हो जाएगी ।

★ बैंकों के निजीकरण से शासन की जनउपयोगी सेवाओं का लाभ आम आदमी को मिलना दूभर हो जाएगा ।

★ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का विरोध करने के लिए बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियन्स ने 15 एवं 16 मार्च 2021 को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है ।


            ~ निजीकरण एक धोखा है  ~
              ~ विरोध करो यही मौका है ~


                                        अरुण भगोलीवाल
                                                 महासचिव

अपील 

निजीकरण के नाम पर राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति को नष्ट करना एवं  बेचना किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा । इस तरह के राष्ट्र विरोधी कदमों का विरोध करने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है ।
हम देश की जनता से अपील करते हैं कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में की जा रही दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का समर्थन करें ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उद्देश्य जनता को सेवाएं देना होता है जबकि निजी बैंकों का एकमात्र ध्येय मुनाफा कमाना है । निजी बैंक सभी तरह की बैंकिंग सेवाओं के लिए भारी शुल्क वसूलते हैं जिसका बोझ अंततः आम लोगों को वाहन करना होता है । 
हम देश के प्रत्येक आम एवं खास वर्ग से अपील करते हैं कि वह बैंकों के निजीकरण के सरकार के प्रस्ताव के विरोध में हमारी हड़ताल का समर्थन करें तथा केंद्र को अपना निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने के लिए दबाव बनाएं ।

धन्यवाद
                      अरुण भगोलीवाल
                             महासचिव

>आवश्यक सूचना<

HRMS
     के
माध्यम से

आस्तियां एवं दायित्व
 सम्बन्धी घोषणा
Declaration Of Assets & liabilities

केवल अधिकारियों के लिए है

साथियों,
                  हम स्टाफ को वर्ष 2020 के आस्तियां एवं दायित्व सम्बन्धी घोषणा (Declaration Of Assets & liabilities) पर बैंक द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-PM/21/2018-19, दिनांक 20 जून 2018 पर ध्यान दिलाते हुए स्पष्ट करना चाहते है कि "31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तिय वर्ष के लिए उक्त विवरणी HRMS के माध्यम से ऑनलाइन केवल अधिकारी वर्ग को भरनी है, अवार्ड स्टॉफ के कर्मियों को नही" ।
                  स्मरणीय है कि आस्तियां एवं दायित्व सम्बन्धी घोषणा (Declaration Of Assets & liabilities) HRMS  के माध्यम से बैंक अधिकारियों को ऑनलाइन किए जाने का निर्देश है, तथापि कई शाखाओं में अवार्ड स्टाफ के कर्मियों से उक्त घोषणा पत्र HRMS के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने हेतु कहा जा रहा है । अतः अवार्ड स्टाफ के साथी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2020 की घोषणा वाली विवरणी उन्हें HRMS से नही देनी है, ततपश्चात भी इसके लिए कहीं कोई दबाव बनाया जाता है तो तत्काल संघ के अंचल उप महासचिव अथवा संघ मुख्यालय से सम्पर्क करें । बैंक के इस सम्बंध में नवीनतम परिपत्र निम्नानुसार है ।

परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-PM/44/2018-19, दिनांक 15 अक्टूबर 2018 एवं CDO/P&HRD-PM/2/2019-20, दिनांक 1 अप्रैल 2019

                             अरुण भगोलीवाल
                                 महासचिव

संघ परिपत्र

                   11वा द्विपक्षीय वेतन समझौता
                       स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट सम्बन्धी

साथियों,
               11वें द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौते में अवार्ड स्टाफ कर्मियों को 9 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट कर्मचारी को वेतनमान के 20वे स्टेज में पहुँचने के पश्चात प्रत्येक 2 में लाभ का प्रावधान किया गया है । स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट कर्मियों को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.11.2017 से लगाया जाना है अर्थात वे सभी कर्मी जिनका 8वा स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट नवम्बर 2015 में लगा है, उनका 9वा स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट नवम्बर 2017 में लगेगा, इसका लाभ सेवारत एवं सेवानिवृत्त दोनों कर्मियों को मिलेगा ।
           संघ के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कर्मियों को इस सम्बंध में परेशानी आ रही है, इस हेतु सभी समस्याओं को हल करने की दृष्टि से परिपत्र क्रमांक जी.एस./2021/04  दिनांक 8 मार्च 2021 जारी किया गया है, हमारी सलाह है कि परिपत्र के अंतर्गत स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट हेतु पात्र कर्मी निचे दिए गए प्रपत्र में जानकारी पूर्ण कर शाखा प्रबंधक/ विभागीय प्रमुख के माध्यम से HRMS द्वारा अपने स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट लगवाएं ।
            परिपत्र को सदस्यों से सम्बंधित समस्त ग्रुप में फारवर्ड करें जिससे परिपत्र की विषयवस्तु से सभी सदस्य लाभान्वित हो सकें ।

                                    अरुण भगोलीवाल
                                              महासचिव

आवश्यक
सूचना
                               आज
                        9 मार्च 2021
                                  से
 यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU)
                                    का
                          ट्विटर अभियान
                  (Twitter Campaign)

साथियों, 
                   जैसा कि हमारे द्वारा परिपत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि सरकार के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के आंदोलनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत 9 मार्च 2021 से विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, श्रममंत्री, तथा भारतीय बैंक संघ (IBA) के अधिकारियों को
       आज से ट्विटर अभियान प्रारम्भ करें
              इस हेतु कॉमन हैशटैग

         # बैंक बचाओ_देश बचाओ

           # BankBachao_DeshBachao

अपने ट्विटर हैंडल से निम्नलिखित लिंक का प्रयोग करें :-

एंड्रॉइड एप्लिकेशन लिंक (Android application link) :-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android

आई फोन एप्लिकेशन लिंक (ios application link) :-

https://apps.apple.com/in/app/twitter/id333903271

                 ~ ट्विटर सन्देश ~
 

बैंकों का निजीकरण रोका जाए ।
•    Stop privatisation of Banks.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करें । उनका निजीकरण नहीं करें ।
•    Strengthen public sector banks, do not privatise.

खराब ऋणों की वसूली करें, बैंकों के निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।
•    Recover bad loans, no need for privatisation of banks.

सभी बैंक परिचालन लाभ में हैं, फिर उनका निजीकरण क्यों ?
•    All Banks are in operating profits, then why to privatise them.

हम बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं ।
•    We oppose privatisation of Banks.

बैंक के निजीकरण का विरोध करने के लिए बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने 15 एवं 16 मार्च 2021 को 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है ।
•    Bank employees and officers to observe 2 days strike on March 15th 16th to oppose bank privatisation.

यदि निजी बैंक अधिक कुशल हैं, तो अतीत में इतने सारे निजी बैंक ध्वस्त क्यों हो गए ?
•    If private banks are more efficient, then why so many private Banks collapsed in the past.

प्रमुख ऋण चूककर्ता निजी कारपोरेट हैं, सरकार हमारे बैंकों को उन्हें क्यों सौपना चाहती है ?
•    Major loan defaulters are private corporates, why Govt wants to hand over our Banks to them?

निजीकरण का मतलब है नौकरी की सुरक्षा पर हमला - हम निजीकरण का विरोध करते हैं ।
•    Privatisation means attack on job security – we oppose privatisation.

निजीकरण का अर्थ है सामाजिक बैंकिंग का त्याग करना - यह जनविरोधी है ।
•    Privatisation means abandoning social banking – it is anti-people.

सदस्य आज 9 मार्च 2021 से प्रतिदिन ट्वीट (tweet) कर सकते हैं ।
ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर अपनी एकता और शक्ति का परिचय दें ।

                                        अरुण भगोलीवाल
                                                 महासचिव

बैंकों के निजीकरण के विरोध में कल, 19 फरवरी को नीलम पार्क भोपाल में यूएफबीयू का धरना
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर फोरम की स्थानीय इकाई द्वारा राजधानी भोपाल में *कल, 19 फरवरी ,शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक भारतीय स्टेट बैंक बरखेड़ी शाखा भोपाल के सामने स्थित नीलम पार्क जहांगीराबाद भोपाल में (डी मार्ट- पुराना लिली टॉकीज के सामने, छोटे तालाब के किनारे जहांगीराबाद भोपाल) धरने का आयोजन किया जाएगा*। फोरम में शामिल नौं बैंक कर्मचारी - अधिकारी संगठनों के पदाधिकारी गणों एवं इन संगठनों से संबंधित सभी बैंक वाइज संगठनों के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने संगठन के ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ धरना में शामिल होकर इसे सफल बनाएं।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस भोपाल।

अरुण भगोलीवाल

अपडेट 
कर्मचारी सहकारी साख समिति की वेबसाईट
 www.sbiksssbpl.com पर
सदस्यों के वर्ष 2020-21 के अस्थाई ब्याज प्रमाण पत्र अपलोड
(Provisional Intt. Certificate Uploaded)

साथियों,
 सदस्यों को अवगत है ही कि "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (भोपाल सर्कल) कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित " की वेबसाइट "www.sbiksssbpl.com" में मेम्बर्स लॉग इन (Member's Loge in) में नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिससे सदस्य अब अपने ऋण की विवरणी (Loan Statement), ब्याज के प्रमाणपत्र (Intrest Certificate), आदि को   PDF form में भी डाउनलोड कर सकते है, जिसमें अभी तक प्रिंट निकाले जाने का ही प्रावधान था ।
सदस्यों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अस्थाई ब्याज प्रमाण पत्र (Provisional Intrest Certificate)  संस्था की वेबसाइट पर अपलोड (Uploaded) कर दिए गए हैं , सदस्य इन्हें भी PDF form में डाउनलोड कर सकते है ।

 आशा करते हैं सदस्य अपने अस्थाई ब्याज प्रमाण पत्र (Provisional Intrest Certificate) तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए  www.sbiksssbpl.com को लाग-आन कर सुविधाओं का लाभ उठाएंगे ।

शुभकामनाओं सहित,

अरुण भगोलीवाल
अध्यक्ष
कर्मचारी सहकारी साख समिति

बैंकों का निजीकरण 15 एवं 16 मार्च 2021 को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल

साथियों,
सभी को अवगत हैं ही कि संसद में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्तमंत्री ने देश के 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने की घोषणा की  हैं ।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) की आज 9 फरवरी 2021 को हैदराबाद में सम्पन्न मीटिंग में सरकार के बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है अतएव :

" 15 एवं 16 मार्च 2021 " को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल रहेगी

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) की मीटिंग में उपरोक्त दो दिवसीय हड़ताल के पश्चात सरकार के रुख के अनुरूप आगामी हड़ताल तथा अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तय की जाएगी जिसका विवरण सदस्यों को परिपत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा । संघ के सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों से अपील है कि वे 15 एवं 16 मार्च 2021 की हड़ताल को  सफल बनाने के लिए एकजुट रहें ।

अरुण भगोलीवाल
महासचिव

 

*उपलब्धि*

 

10वां वेतन पुनरीक्षण समझौता*

01.11.2012 से 30.04.2015 के मध्य* सेवानिवृत्त कर्मियों को स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ

 

साथियों,

बैंक कर्मियों के लिए सम्पन्न 10 वे द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण में ज्वाइंट नोट दिनांक 25.05.2015 के अनुसार अवार्ड स्टाफ के कर्मचारियों को अतिरिक्त स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था, जिसका आभासी (Notioonally) लाभ 01.11.2012 से दिया जाकर मौद्रिक लाभ 01.05.2015 से दिया गया था । उपरोक्त अवधि में जो कर्मी सेवा में थे उन्हें अतिरिक्त स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का मौद्रिक लाभ वेतन में लगाया गया था तथापि 01.11.2012 से 30.04.2015 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को अतिरिक्त स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा सका था ।

भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा अपने पत्र क्रमांक HR&IR/GMB/2020-21/9578. दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि वे बैंक से दिनांक 01.11.2012 से 30.04.2015 के मध्य सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मियों को अन्यथा पात्र होने पर अतिरिक्त स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का आभासी (Notionally) लाभ 01.11.2012 से 30.04.2015 तक देते हुए दिनांक 01.05.2015 से पेंशन में तदनुसार मौद्रिक लाभ दिए जाने की जाने की व्यवस्था की जाए ।

संघ पदाधिकारियों तथा सभी सक्रिय सदस्यों से अपेक्षा हैं कि वे अपने आसपास हमारे ऐसे सेवानिवृत्त साथी जो उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए हो, को इस सम्बंध में जानकारी से अवगत कराएं ।

 

अरुण भगोलीवाल

महासचिव

*आवश्यक* *ध्यानाकर्षण*

अर्जित अवकाश (PL) का नकदीकरण वित्तीय वर्ष 2020 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2021*

 

साथियों,

सभी को अवगत है ही की 11वे द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौते के प्रावधानान्तर्गत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अवधि में कर्मचारी को अपनी पात्रता अनुसार किसी भी त्यौहार के समय 5 अथवा 7 दिवस के अर्जित अवकाश (PL) के नकदीकरण की पात्रता घोषित की गई है ।

वर्ष 2020 के लिए समाप्त होने वाला कैलेंडर वर्ष 31 दिसंबर 2020 को प्रबंधन द्वारा 31 मार्च 2021 तक अर्जित अवकाश (PL) नकदीकरण  की सुविधा हेतु अनुमति किया गया है।*

हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि वह वित्तीय वर्ष 2020 के अर्जित अवकाश (PL) नगदीकरण को अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 के पूर्व अवश्य ले लें,  इसके पूर्व की आप अर्जित अवकाश (PL) नकदीकरण का लाभ लें  शाखा में HRMS के माध्यम से अपने स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट (अगर कोई है, तो) एवं जिन्हें प्रत्येक 2 वर्ष में लगाए जाना हैं को निर्धारित प्रपत्र में भरकर शाखा प्रबंधक के माध्यम से HRMS में स्वीकृत करवा लें जिससे कि वेतन में इंक्रीमेंट का लाभ आपको मिल जाए ।*  

स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट स्वीकृति पश्चात ही आप अपने अर्जित अवकाश (PL) नकदीकरण को क्लेम करें जिससे कि बड़े हुए इंक्रीमेंट की आर्थिक हानि नहीं हो सके।*

स्मरण रहे कि वर्ष 2020 के लिए अर्जित अवकाश (PL) के नकदीकरण का लाभ आगामी 31 मार्च 2021 तक प्रभावी किया गया है, तथापि अगले वर्ष 2021 के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि में आप कभी भी वर्ष 2021 का अर्जित अवकाश (PL) का नकदीकरण करा सकते हैं ।*

कृपया ध्यान रखें कि सभी साथी अपने-अपने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अवश्य  लगवा लें जिससे कि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके ।*

 

अरुण भगोलीवाल

महासचिव 

विमोचन

कर्मचारी सहकारी साख समिति सेवा शर्तें नियमावली- 2021
                           
मुख्य महाप्रबंधक द्वारा  विमोचित

साथियों,
अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि कर्मचारी सहकारी साख समिति की बहुप्रतीक्षित डायरी "सेवा शर्तें नियमावली-2021" का प्रकाशन हो गया है, नियमावली को 12 जनवरी 2021 तक बैंक द्वारा स्टॉफ के लिए जारी परिपत्रों अनुसार अप-डेट किया गया है । सेवा शर्तें नियमावली-2021 की प्रतियां आज स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री उमेश पाण्डे द्वारा विमोचित की गई, इस अवसर पर उपमहाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी श्री यू. दिनेश शानभाग,सहायक महाप्रबंधक (मा.स.) श्री जगन्नाथ साहू तथा संघ के महासचिव कॉ. अरुण भगोलीवाल, अध्यक्ष कॉ. नलिन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती शुभप्रभा गुप्ता, उपमहासचिव (मुख्यालय) कॉ. प्रवीण मेंघानी, उपमहासचिव (FIMM) कॉ. प्रदीप बिलाला, उपमहासचिव (भोपाल अंचल) कॉ. धर्मेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित थे ।

17.09.2020

11 वा*

*वेतन पुनरीक्षण*

*समझौता*  

                   *भारतीय बैंक संघ(IBA)*

                                *एवं*

          *कर्मचारी संघों (Workmen Group)*

                           *के मध्य*

     *17 सितम्बर 2020 को वार्ता का दौर सम्पन्न*

                     *~ प्रगति विवरण ~*

 

*साथियों,*

               *बैंकिंग सेक्टर के कर्मियों हेतु 11 वे द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौते के लिए भारतीय बैंक संघ (IBA) तथा 4 कर्मचारी संघों के समूह (Workmen Group) के मध्य द्विपक्षीय वार्ता  का एक और दौर आज गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर 2020 को भारतीय बैंक संघ (IBA) के मुंबई स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुआ ।*

            *उल्लेखनीय है कि दोनो पक्षों के मध्य दिनांक 22 जुलाई 2020 को समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित होने के पश्चात दिनांक 20 अगस्त तथा  28 अगस्त 2020 को  वार्ता के दो दौर सम्पन्न हुए हैं ।*

         *आज की वार्ता के उपरांत स्थिति निम्नानुसार हैं:-*

 

*वेतन पुनरीक्षण व्यय (Cost of Wage Revision):-*

 

*कर्मचारियों पर ₹ 3385 करोड़ (कुल ₹ 7898 करोड़ में से)*

*इसमें से मूल वेतन, महंगाई भत्ता, विशेष वेतन, पी.क्यू.पी.(Basic Pay, DA, Spl.Pay, PQP) के मद में ₹ 495 करोड़*

*वेतन पर्ची के आधार पर अन्य अवयवों हेतु ₹ 2890 करोड़*

 

*वेतनमान (Pay Scales):-*

 

*कुल लागत के अंदर प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान पर चर्चा पुर्ण की गई है, यह निर्णय लिया गया है कि इसे उचित ढंग से निर्धारित किया जाकर वेतनमान को अंतिम रूप दिया जाए । यह भी निर्धारित किया गया है कि लिपिक संवर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग को एक और स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाए ।*

 

*महंगाई भत्ता (DA):-*

 

*0.07% प्रति स्लैब 4 पाइंट पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के 6352 पाइंट के आधार पर ।*

 

*विशेष वेतन, पी.क्यू.पी.,एफ.पी.पी.(Special Pay, PQP, FPP):-*

 

*मूल वेतन (Basic pay) मे किए जाने वाले पुनरीक्षण  (Revision) के अनुसार उसी आधार पर सभी मे बढ़ोतरी की जाएगी ।*

 

*विशेष भत्ता (Special Allowance):-*

 

*इस मुद्दे पर हमारी ओर से सुझाव दिया गया है कि विशेष भत्ते (Special Allowance) मे वृद्धि समान रूप से परन्तु लागत के अंदर की जानी चाहिए, यह निर्धारित किया गया कि इस मुद्दे पर आगामी मीटिंग में निर्णय अधिकारी वर्ग में इसे लागू किए जाने के अनुरूप लिया जाएगा ।*

 

*आवास किराया भत्ता, परिवहन भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पुनरीक्षण (Revision in HRA, Transport Allowance and Medical Aid):-*

 

*इस सम्बन्ध में विशेष भत्ते (Special Allowance) को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत  निर्णय लिया जाएगा ।*

 

*गैर वित्तीय मुद्दे (Non Financial Items):-*

 

*विगत मीटिंग में लगभग अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है इन्हें पुनः दोहराया गया तथा पुष्टि की गई तथापि शेष बचे मुद्दों पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।*

        *यह स्मरण रखते हुए की समझौते को अंतिम रूप से निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना है, आगामी बैठक जो शीघ्र ही  आयोजित की जाएगी में मुद्दों पर वार्ता जारी रहेगी ।*

 

                                        *अरुण भगोलीवाल*

*कोरोना वायरस*

*कोविड-19*

 

       *उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त (HHR),*

                *गर्भवती महिलाएं (P.E.),*

            *विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.),*

         *दृष्टि बाधित/अंधत्व से ग्रस्त (B/V I E)*

 

                          *~ कर्मियों ~*

 

                                  *को*

                 *अब  30 सितम्बर 2020  तक*

                     *कार्य पर आने से छूट*

 

 

*साथियों,*

                  *कोरोना वायरस के देशव्यापी प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन द्वारा उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं से ग्रस्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट की अवधि दिनांक 31 अगस्त 2020 तक रहने के आदेश जारी किए गए थे ।* 

             *देश मे 1 सितम्बर 2020 से अनलॉक -4 लागू किया गया है तथापि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन ने अब यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त कर्मियों को शाखा/कार्यालय में आने से छूट 30 सितम्बर 2020 अथवा बैंक द्वारा इस सम्बंध में कोई अन्य निर्णय लिए जाने तक जारी रहेगी । तथापि उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त कर्मी (Employees At High Health Risk), विकलांग कर्मियों  (Persons With Disabilities) एवं  दृष्टि बाधित/अन्धत्व से ग्रस्त  (Blind/Visually Impaired Employees) कर्मी घर से ही बैंकिंग कार्य का सम्पादन करेंगे ।*

                

                                    *अरुण भगोलीवाल*

11 वा*

*वेतन पुनरीक्षण*

*समझौता*  

                   *भारतीय बैंक संघ (IBA)*

                                *एवं*

          *कर्मचारी संघों (Workmen Group)*

                            *के मध्य*

          *28 अगस्त 2020 की बैठक का विवरण*

 

*साथियों,*

               *बैंकिंग सेक्टर के कर्मियों हेतु 11 वे द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौते के लिए भारतीय बैंक संघ (IBA) के प्रतिनिधियों, मुम्बई स्थित बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारी संघों (Workmen Group) के प्रतिनिधियों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता का दौर आज शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020 को भारतीय बैंक संघ (IBA) के मुंबई स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुआ ।*

            *आज की मीटिंग में वेतनमान (Pay-Scales), पुनरीक्षित महंगाई भत्ता (Revised DA), स्टेग्नेशन इन्क्रीमेंट में सुधार (Improvement in Stagnation Increment), वेतन + महंगाई भत्ते मद के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का विभाजन (Bifurcation of allocation of amount for Pay + DA items) इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई । प्रस्तावित वेतनमान (Tentative Pay Scales) पर चर्चा हुई जिसे वार्ता के अगले दौर में अंतिम रूप दिया जा सकता है । आगामी मीटिंग शीघ्र ही आयोजित की जाएगी ।*

                                        *अरुण भगोलीवाल*

संघ*

*की*

                        *केंद्रीय समिति*

                                *के*

                      *मंडल स्तरीय पदों*

                               *का*

                     *पुनर्गठन/मनोनयन*

 

*साथियों,*

               *आज दिनांक 15 अगस्त 2020 को भोपाल मे सम्पन्न संघ के कार्यकारिणी समिति (Warning Committee) की बैठक में बैंक के वित्तिय समादेशन एवं सूक्ष्म प्रबंधन (FIMM) माड्यूल के अनुरूप संगठन के कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वयन की दृष्टि से संघ मे मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के क्रियाकलापों का निम्नानुसार पुनर्गठन एवं मनोनयन किया गया है :-*

*1. उपमहासचिव (मुख्यालय)*

*कॉमरेड प्रवीण मेंघानी*

 

*2. उपमहासचिव (FIMM)*

*कॉमरेड प्रदीप बिलाला*

 

*3. वृत कोषाध्यक्ष*

*कॉमरेड पंकज ठाकुर*

 

         *सभी मनोनीत पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं ।*

 

                                        *अरुण भगोलीवाल*

                                                  *महासचिव*

ReplyForward

22.05.2020

कोरोना वायरस*

*कोविड-19,महामारी*

 

*• लॉकडाउन अवधि में कार्य से अनुपस्थिति •*

                 *~ संशोधित अनुदेश ~*

 

*साथियों,*

                *बैंक द्वारा कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि में कार्य से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश पर  e परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-IR/9/ 2020-21 दिनांक 24.04.2020 एवं CDO/P&HRD-IR/13/ 2020-21 दिनांक 06.05.2020 जारी किया गया था ।*

             *आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने e परिपत्र में कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति दर्ज करते हुए बैंक प्रबंधन को प्रेषित पत्र में उन कर्मियों को जो असामान्य परिस्थितियों के कारण अनुपस्थिति रहे,  के प्रकरण में विशेष अवकाश (Special Leave) स्वीकृत करने का अनुरोध किया था ।*

              *प्रबंधन द्वारा पत्र क्रमांक HR/IR/RP/2020-21/124 दिनांक 20.05.2020 के माध्यम से निम्नानुसार प्रकरणों में विशेष अवकाश (Special Leave) तथा कार्य पर होने (On duty) सम्बन्धी स्पष्टीकरण जारी किया है :-*

 

*अ) वे कर्मी जो स्वयं अथवा परिवार के सदस्य के ईलाज हेतु अवकाश स्वीकृति उपरांत पदस्थी स्थल से बाहर थे अथवा अवकाश यात्रा सुविधा/गृह यात्रा सुविधा (LFC/HTC) का उपयोग करते हुए बाहर थे, के मामलों में सक्षम प्राधिकारी के सन्तुष्ट होने पर कार्य से अनुपस्थिति को वेतन सहित विशेष अवकाश (Special Leave without Loss of Pay) स्वीकृत किया जा सकेगा ।*

 

*ब) उन मामलों में जहां कर्मी अपने  मुख्यालय स्थल (Headquarters) से अनुपस्थिति के पश्चात अन्य स्थल से जैसे वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम (VCs) से जुड़ना, टीम/वेबेक्स (Teams/Webex) से मीटिंग, दस्तावेज तैयार करना, शेयर पाइंट से वास्तविक पेपर्स सौपना या अन्य माध्यमों से कार्यालयीन कार्य का सम्पादन करते रहे हो उन्हें कार्य पर (On duty) माना जाएगा ।  तथापि ऐसे मामले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण-दर-प्रकरण समीक्षा उपरांत स्वीकृत किए जाएंगे ।*

 

*स) बैंक द्वारा जारी e परिपत्र क्रमांक CDO/P&HRD-IR/9/ 2020-21 दिनांक 24.04.2020 में उन कर्मियों को विशेष अवकाश (Special Leave) की पात्रता दी गई थी जिनके निवास स्थल क्षेत्र में कर्फ्यू के कारण कार्य स्थल पर उपस्थित होना सम्भव नही था । इसी तरह उन प्रकरणों में जहां जिला या प्रदेश के बॉर्डर को शासकीय प्राधिकरण ने बन्द (Sealing) कर दिया हो के कारण कर्मी अपने कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हो सका, इसी तरह जहां शाखा या कर्मी के निवास स्थल को कन्टेनमेंट क्षेत्र (Containment Zone) घोषित किया गया हो,  जिससे कर्मी को कार्य स्थल पर आने से रोका गया हो । इन परिस्थितियों में भी कार्य से अनुपस्थिति को वेतन सहित विशेष अवकाश (Special Leave without Loss of Pay) की स्वीकृति तत्कालीन नियंत्रक (Immediate controller) द्वारा की जाएगी ।*

 

                                    *अरुण भगोलीवाल*

19.05.2020

*कोरोना वायरस*

*कोविड-19, महामारी*

 

 

               *सभी बैंकिंग कार्य पुनरारम्भ*

*( Resumption Of All Banking Activities )* 

   *~ कर्मियों/ग्राहकों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान ~*

                *दिए जाने हेतु दिशा-निर्देश*

 

*साथियों,*

                  *हम सभी को अवगत है ही कि कोरोना वायरस के देशव्यापी प्रभाव के कारण निरन्तर चल रहे लॉक डाउन से बैंक की शाखाओं में सीमित बैंकिंग गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है ।* 

              *हालांकि अब लॉकडाउन की अवधि को 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है साथ ही देश भर में विशेषतः "ग्रीन" एवं "आरेंज" क्षेत्रों (Green & Orange Zones) में कई तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं, इन सभी के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बैंक की शाखाओं में सभी सामान्य बैंकिंग कार्यकाज पुनरारम्भ किए जाएं एवं "ग्राहक द्वारा मांग किए जाने पर किसी भी सेवा के लिए मना नहीं किया जाए" ( No Service Should be Denied to the Customer when Demanded) ।*

             *तथापि जब तक देश कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त नही हो जाता, तब तक बैंकिंग व्यवसाय के संपादन में सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, शाखाओं को इस सम्बंध में भारतीय बैंक संघ (I.B.A.) द्वारा जारी किए गए "सामान्य परिचालन प्रक्रियाओं" (S.O.P.) में उल्लेखित दिशा-निर्देश अनुरूप बैंकिंग व्यवसाय का संचालन किया जाना चाहिए ।*

                 *संघ द्वारा सभी साथियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शाखाओं में भारतीय बैंक संघ (I.B.A.) द्वारा जारी किए गए  दिशा-निर्देश अनुरूप बैंकिंग व्यवसाय का संचालन होना सुनिश्चित करें, इसमें किसी तरह की कठिनाई होने पर  संघ पदाधिकारी अथवा संघ मुख्यालय से सम्पर्क करें, साथियों के सुलभ सन्दर्भ हेतु बैंक का पत्र एवं भारतीय बैंक संघ (I.B.A.) द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश निम्नानुसार दिए जा रहे हैं ।*

              

 

                

                                    *अरुण भगोलीवाल*

19.5.2020

*कोरोना वायरस*

*कोविड-19*

 

       *उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त (HHR),*

                *गर्भवती महिलाएं (P.E.),*

            *विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.),*

         *दृष्टि बाधित/अंधत्व से ग्रस्त (B/V I E)*

 

                          *~ कर्मियों ~*

     *को 31 मई 2020 तक कार्य पर आने से छूट*

 

*साथियों,*

                  *कोरोना वायरस के देशव्यापी प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन ने  उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त कर्मी (Employees At High Health Risk), गर्भवती महिला कर्मी (Pregnant Employees.), विकलांग कर्मियों  (Persons With Disabilities) एवं  दृष्टि बाधित/अन्धत्व से ग्रस्त कर्मियों (Blind/Visually Impaired Employees)  को शाखा/कार्यालय में आने से छूट शासकीय निर्देशानुसार लॉकडाउन  की अवधि अर्थात आगामी 31 मई 2020 तक जारी रहने के आदेश जारी कर दिए हैं ।* 

                

                                    *अरुण भगोलीवाल*

                                            *महासचिव*

 

 

2904202020

कोरोना वायरस*

*कोविड-19*

 

              *विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.)* 

 

   *बैंक कर्मियों की कार्य स्थल से अनुपस्थिति* 

*विशेष अवकाश (Special Leave) मानी जाएगी*

 

*साथियों,*

                  *कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन ने विकलांग कर्मियों  (Persons With Disabilities) को शाखा/कार्यालय में उपस्थित नही होने सम्बन्धी आदेश लॉकडाउन की अवधि 3 मई 2020 तक बढाए जाने के  निर्देश जारी किए थे ।*

                *तथापि इस सम्बंध में कारपोरेट सेंटर, मुम्बई द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक  CDO/P&HRD-IR/9/2020-21 दिनांक 24 अप्रैल 2020 में उपरोक्त उल्लेखित कर्मियों को लॉक डाउन की अवधि में कार्यालय से अनुपस्थिति को चिकित्सा अवकाश ( Sick Leave) माना जाने के आदेश जारी किए गए है।*

               *तत्सम्बध में  भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के  आदेश क्रमांक No.34-06/2020-DF -3 दिनांक 28 अप्रैल 2020 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन को सूचित किया गया है कि विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.) कर्मियों की लॉक डाउन की अवधि में कार्य से अनुपस्थिति को "वेतन सहित विशेष अवकाश" (Special Leave Without Loss of Pay) माना जाए ।*

                                      *अरुण भगोलीवाल*

                                            *महासचिव*

*कोरोना वायरस, कोविड-19*

 

                     *बैंक प्रबंधन द्वारा*

             *अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) एवं*

*गृह यात्रा सुविधा (HTC) की अवधि में वृद्धि तथा*

   *बैंक आवास को जून 2020 तक आधिपत्य में*

                      *रखने की अनुमति*

 

*साथियों,*

                 *देश में कोरोना वायरस कोविड--19 की महामारी तथा बैंक कर्मियों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर ग्राहकों तथा आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है ।*

               *बैंक प्रबंधन द्वारा अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं जिसमें उन्हें अतिरिक्त मौद्रिक सहायता के साथ-साथ क्षतिपूर्ति में वृद्धि एवं अन्य सहयोग सम्मिलित हैं ।*

            *वर्तमान असामान्य परिस्थितियों के मद्देनजर बैंक प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मियों के लिए निम्नांकित प्रावधानों/सुविधाओं में एक बार रियायत (One Time Concession) प्रदान की जाए :-*

 

*1. अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) एवं गृह यात्रा सुविधा (HTC) की ब्लाक अवधि में विस्तार (Extension of block period) :-*

 

*(अ) माह मार्च से जून 2020 के मध्य समाप्त होने वाले अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) एवं गृह यात्रा सुविधा (HTC) की ब्लाक अवधि  ( block period ) में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए स्वतः सितम्बर 2020 तक विस्तार (Extension ) किया गया है, बशर्ते कि पहले ही नगदीकरण नहीं लिया गया हो ।*

 

*(ब) अधिकतम दो रियायत अवधि के द्विवार्षिक ब्लाक बकाया होने वाले कर्मियों को उपरोक्त दर्शाई गई विस्तार सुविधा उपलब्ध नही होगी ।*

 

*(स) इस सुविधा में अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) की मूल ब्लाक अवधि (Original LTC block period) अपरिवर्तनीय रहेगी ।*

 

*(द) HRMS में इस सम्बंध में परिवर्तन तदनुसार किया जा रहा है ।*

 

*(ई) इस हेतु स्वीकृति प्राधिकारी पूर्वानुसार ही रहेंगे ।*

 

*2. सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा धारित बैंक आवासों का आधिपत्य :-*

 

*(अ) बैंक के वे कर्मी जिनके आधिपत्य में बैंक के आवास को धारित रखने की अवधि मार्च से मई 2020 तक थी उन्हें उसका आधिपत्य माह जून 2020 तक रखने की अनुमति प्रदान की गई है ।*

 

*(ब) इन प्रकरणों में स्वीकृति प्राधिकारी पूर्वानुसार ही होंगें ।*

 

*उपरोक्तानुसार रियायतें (Concession) अन्य सुविधाओं/अधिकारों पर लागू नहीं होगी ।*

 

*बैंक परिपत्र क्रमांक CDO/ P&HRD-PM /5 /2020-21 दिनांक 20 अप्रैल 2020.*

 

                                     *अरुण भगोलीवाल*

                                       *महासचिव*

*कोरोना वायरस*

 

        *उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त (HHR),*

 

        *गर्भवती महिलाएं (P.E.)*

 

        *विकलांगता से ग्रस्त (P.w.D.)* 

 

        *दृष्टि बाधित/अंधत्व से ग्रस्त (B/V I E)*

 

     *बैंक कर्मियों को कार्य स्थल पर आने से छूट*

 

*साथियों,*

                  *कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बैंक प्रबंधन ने उच्च स्वास्थ्य जोखिम से ग्रस्त कर्मी (Employees At High Health Risk), गर्भवती महिला कर्मी (Pregnant Employees.), विकलांग कर्मियों  (Persons With Disabilities) एवं  दृष्टि बाधित/अन्धत्व से ग्रस्त कर्मियों (Blind/Visually Impaired Employees)  को शाखा/कार्यालय में लॉक डाउन तक आने से छूट के आदेश जारी किए थे । लॉक डाउन की अवधि 3 मई 2020 तक बढाए जाने के पश्चात भी कई क्षेत्रों में इन कर्मियों को शाखा/ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा रहे है ।*

                *अतः इस सम्बंध में कारपोरेट सेंटर, मुम्बई द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2020 को जारी निर्देश के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित कर्मियों को लॉक डाउन की अवधि 3 मई  2020 या आगामी आदेश तक शाखा/कार्यालय में आने से छूट प्रदान की जाती है ।*

               *उल्लेखनीय है कि संघ तथा फेडरेशन द्वारा बैंक प्रबंधन को प्रतिनिधित्व देकर कोरोना वायरस की वर्तमान विषम परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट कर्मियों की परेशानियों के मद्देनजर उन्हें कार्य स्थल पर आने से छूट प्रदान करने की मांग की गई थी ।*

 

                                    *अरुण भगोलीवाल*

                                            *महासचिव*

आवश्यक सुझाव*

 

           *स्त्रोत पर कर की कटौती (TDS)*

                  *माह अप्रैल से ही अपने*

*निवेश विवरण (Investment  Details)दर्ज करें*

 

*साथियों,*

               *1 अप्रैल 2020 से नया वित्तिय वर्ष प्रारम्भ हो गया है । बैंक द्वारा कर्मियों को देय वेतन (Salary), सुविधाओं तथा परिलब्धियों (Perks & Perquisite) पर आयकर की कटौती की जानी होती है, साथ ही कर्मचारी द्वारा किए गए निवेश (Investment) तथा आवास ऋण पर ब्याज आदि में  नियमानुसार छूट का प्रावधान भी है।*

          *बैंक को कर्मचारी से प्रत्येक माह स्त्रोत पर कर की कटौती (TDS) की जाकर उसे आयकर विभाग में जमा कराया जाना होता है, अतएव बैंक कर्मचारी को देय मासिक वेतन तथा अन्य सुविधाओं की गणना उपरांत कर्मचारी द्वारा HRMS मे उसके निवेश जानकारी फोल्डर ( IDF ) में दिए गए निवेश सम्बन्धी जानकारी (Investment Details) के आधार पर आयकर की कटौती (TDS) कर उसे आयकर विभाग में जमा करा देता है ।*

           *कर्मचारी द्वारा  HRMS मे अपने  निवेश जानकारी फोल्डर ( IDF )   मे अपनी निवेश सम्बन्धी जानकारी (Investment Details) दर्ज नही किए जाने की स्थिति मे बैंक द्वारा  स्त्रोत पर कर की गई कटौती (TDS) की रकम आयकर विभाग में जमा हो जाती है तथा वह बैंक के माध्यम से वापस नही होती, इसके लिए वित्तीय वर्ष के अंत मे कर्मचारी को आयकर विवरणी ( Income tax return) में  रकम वापसी का दावा (Claim) करना होता है ।*

           *अतः असुविधा से बचने के लिए सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निवेश सम्बन्धी जानकारी (Investment Details) इसी माह अप्रैल 2020 से HRMS में अपने निवेश जानकारी फोल्डर ( IDF ) मे आवश्यक रूप से करें जिससे कि उनका अतिरिक्त आयकर कटौती नही हो ।*

 

                                   *अरुण भगोलीवाल*

                                           *महासचिव*

*कृपया ध्यान दें..*

 

              *कियोस्क से बने ग्राहकों को*

        *भुगतान करने में अत्यंत सावधानी बरतें*

 

*साथियों,*

                  *हमारे द्वारा पहले भी सूचित किया गया है कि शाखाओं में भुगतान के लिए आने वाले बहुसंख्यक ग्राहक कियोस्क सेवा के माध्यम से बनाए हुए ग्राहक है, तथा इनके नमूना हस्ताक्षर सिस्टम में अप-लोड नहीं किए गए है, अतः ऐसे ग्राहकों को भुगतान करने से पूर्व शाखा में सक्षम अधिकारी से अधिकृत/अनुमोदन प्राप्त करें, साथ ही इस तरह के भुगतान के लिए चेक रेफर रजिस्टर का उपयोग अवश्य करें ।*

          *तथापि हमारे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि शाखाओं में अभी भी कियोस्क के ग्राहकों को किए जाने वाले भुगतान में आवश्यक सावधानी तथा प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है ।*

                 *स्मरण रहे कि बैंकिंग कार्य-व्यवहार में कोई भी चूक या त्रुटि होने से उसका खामियाजा अंततः कर्मचारी को ही उठाना पड़ता है और यह हम नोटबन्दी के समय मे देख चुके है।*

              *अतः पुनः शाखा में लेन-देन करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने एवं सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है ।*

           

 

                            *अरुण भगोलीवाल*

                                 *महासचिव*

*बैंक प्रबंधन*

*को*

*फेडरेशन के पत्र*

*मे 3 मांगें...*

 

 

*1- नई स्थानांतरण प्रणाली के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में, अवार्ड स्टाफ के विभिन्न स्थानांतरण तथा कैरियर पदोन्नति योजना एवं उसको लागू करने की तिथि में परिवर्तन हो..!*

 

*2- अधिकारी वर्ग में पदोन्नति वर्ष 2020-21,* 

*लिपिक संवर्ग को पदोन्नति नहीं लेने की छूट दें..!* 

 

*3- लॉक डाउन के कारण सेवा से अनुपस्थित पर,*

*विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करें.!* 

 

 

*साथियों* 

                  *ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) के महासचिव कॉमरेड संजीव बन्दलिश द्वारा बैंक प्रबंधन को अवॉर्ड स्टाफ से संबंधित तीन महत्वपूर्ण मामलों पर पत्र दिया गया है । पत्र में प्रबंधन से मांग की गई है कि इन ज्वलंत विषयों पर तकाल सकारात्मक निर्णय लिया जाकर अवार्ड स्टाफ के कर्मियों को राहत प्रदान की जाए ।*

 

*1-स्थानांतरण प्रणाली :-*

*फेडरेशन द्वारा बैंक को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है की वर्तमान में अवार्ड स्टाफ हेतु लागू 3 स्तरीय स्थानांतरण प्रणाली यथा 5 वर्षीय स्थानांतरण, रिडिप्लॉयमेंट में स्थानांतरण तथा कैरियर पदोन्नति योजना में स्थानांतरण को मिलाकर एक "नई स्थानांतरण प्रणाली" बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । जिस पर देश में कोरोना वायरस से लॉक डाउन के कारण बैंक प्रबंधन तथा फेडरेशन के मध्य द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समझौता सम्पन नहीं हो पा रहा है । साथ ही वर्तमान असामान्य वातावरण को सामान्य होने में  जून 2020 के अंत तक का समय लग सकता है । अतः इन विषम परिस्थितियों के मद्देनजर अवॉर्ड स्टाफ के लिए लागू विभिन्न स्थानांतरण प्रणालियों जैसे 5 वर्षीय स्थानांतरण प्रणाली, रीडिप्लॉयमेंट स्थानांतरण प्रणाली एवं कैरियर प्रोग्रेशन योजना वर्ष 2020-21 जिसे 1 जून 2020 को लागू किया जाना है को आगामी 1 अगस्त 2020 तक स्थगित किया जाए । इससे जहां कर्मचारियों को देश एवं समाज की वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को  सामान्य करने का समय मिलेगा वही बैंक प्रबंधन एवं फेडरेशन के मध्य नई स्थानांतरण प्रणाली पर विचार -विमर्श एवं उसे अंतिम रूप दिए जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा ।*

 

*2-  कैडर के बाहर पदोन्नति:-*

*फेडरेशन द्वारा बैंक प्रबंधन को दिए गए पत्र में बताया गया है कि लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस से देश भर मे लॉक डाउन के कारण पदोन्नति हेतु साक्षात्कार रद्द कर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तथा कार्य निष्पादन में विभिन्न उपलब्धियों से प्राप्त अंकों के आधार पर बैंक द्वारा पदोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया गया है । इस तरह के मुद्दों पर  6 मार्च 2018 को बैंक एवं फेडरेशन के मध्य द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत स्वीकार किया गया था । अतः फेडरेशन द्वारा बैंक के निर्णय का समर्थन किया गया है ।*

*तथापि फेडरेशन द्वारा अपने पत्र के माध्यम से बैंक से अनुरोध किया  है कि देश में कोरोना वायरस के कारण विषम परिस्थितियों में कई कर्मचारी प्रशिक्षु अधिकारी (Trainee Officer) तथा कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -1 (GMGS-1) के अंतर्गत अधिकारी पद पर पदोन्नति प्राप्ति हेतु इच्छुक नहीं है । अतएव जिस तरह से पर्यवेक्षक अधिकारियों (Supervising Officials) को पदोन्नति प्रक्रिया में एक वर्ग (Grade) से दूसरे में पदोन्नति लेने से छूट का विकल्प रहता है उसी तरह लिपिक संवर्ग के कर्मियों को भी कैडर के बाहर पदोन्नति प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2020-21 में चयनित होने पर पदोन्नति नहीं लिए जाने की छूट का अवसर इस वर्ष प्रदान किया जाए ।*

 

*3-लॉक डाउन में विशेष अवकाश :-*

*फेडरेशन द्वारा बैंक को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि बैंक के सेवा नियमावली के अनुसार कर्फ़्यू या अन्य  विषम परिस्थितियों में जहां कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन की अनुपस्थिति में अपने कर्त्तव्य पर आने में असमर्थ हो वहां उसकी अनुपस्थिति पर कर्मचारी को विशेषज्ञ आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का प्रावधान किया गया है  ।*

*फेडरेशन द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण देश में सम्पूर्ण लॉक डाउन है तथा सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ आवागमन के अन्य साधन जैसे टेक्सी, टैम्पो, ऑटो, रिक्शा, तांगा आदि सभी बन्द है । अतः इस परिस्थिति में बैंक के वे कर्मी जो दोपहिया एवं चारपहिया वाहन का संचालन नहीं कर पाते है, वे शाखा/कार्यालय मे उपस्थित होने से असमर्थ है । फेडरेशन ने मांग की है कि वर्तमान लॉक डाउन को भी कर्फ्यू सदृश्य विषम परिस्थिति का माना जाकर  शाखा/ कार्यालय से अनुपस्थित कर्मियों को विशेषआकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) प्रदान किया जाए ।*

 

                                       *अरुण भगोलीवाल*

                                              *महासचिव*

कोरोना वायरस*

 

        *~ सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति ~*

 

       *• बैंक की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी •*

 

      *◆ प्रबंधन द्वारा  कार्यवाही की चेतावनी ◆*

 

*साथियों,*

                *आप सभी को अवगत है ही की देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉक डाउन किया गया है, तथापि देश में आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, पुलिस, औषधि, साफ-सफाई, स्वास्थ्य तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दुकानों सहित बैंकिंग सेवाओं को भी शुरू रखा गया है ।*

                    *निसन्देह बैंक के प्रारंभ रहने से  साथियों को कार्य सम्पादन तथा आवागमन मे कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, हालांकि बैंक द्वारा स्टाफ सदस्यों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए विभिन्न सहूलियत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं।*

       *बैंक द्वारा बचाव के लिए हर सम्भव सहायता करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, इसके पश्चात भी हमारे कई साथी जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश सोशल साइट्स जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि-आदि में बैंक की कार्यप्रणाली तथा बैंक संचालन के समय आदि को लेकर विभिन्न विचार व्यक्त कर रहे हैं जो कि बैंकिंग सेवा के लिए हम पर लागू दिशा-निर्देशों के विपरीत है । इन परिस्थितियों मे बैंक का मानना है कि इस तरह के संदेशों से बैंक की छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है ।* 

              *इसी के मद्देनजर बैंक प्रबंधन द्वारा संज्ञान लेते हुए कारपोरेट सेंटर के मुख्य महाप्रबंधक (मा.स.) द्वारा सभी सर्कल में निर्देश जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी सोशल मीडिया पर बैंक की कार्यप्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था,बैंकिंग समय आदि के संबंध में कोई आपत्तिजनक संदेश इत्यादि पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध बैंक के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।*

 

*साथियों, आज  राष्ट्र अत्यंत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और ऐसे में जब हमें देश के नागरिकों की सेवा के लिए जिम्मेदारी सौपी गई है तो हमें भी उसका पालन पूरी सावधानी और सतर्कता से करना है, हालांकि शाखाओं/कार्यालयों में बचाव के लिए व्यवस्था में कुछ कमी हो सकती है,तब उसे तत्काल अपने उच्च अधिकारियों तथा संघ पदाधिकारियों के संज्ञान में लाकर हल करवाने का प्रयास करें ना कि सोशल मीडिया पर इस बारे में किसी तरह का  संदेश पोस्ट करके ।*

              *स्मरण रहे कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की नकारात्मक पोस्ट से जहां संस्था की बदनामी होगी वहीं उसका विपरीत प्रभाव हमारे अस्तित्व पर भी पड़ेगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी सो अलग, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अनर्गल कामों से अपने आप को दूर रखें । विगत दिवस कारपोरेट सेंटर के विभिन्न निर्देशों को लेकर कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पर जिस तरह बयानबाजी की वह कहीं से भी शोभनीय नहीं कही जा सकती है ।*

               *अतः स्थिति को समझें तथा सकारात्मक सोच से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें ।*

 

 

                                   *अरुण भगोलीवाल*

                                            *महासचिव*

21 सितम्बर 2019 को   UFBU का प्रस्तावित धरना रद्द 
25-26  सितम्बर की बैंक हड़ताल  में  NCBE सम्मिलित
नहीं          
     
हमारे द्वारा परिपत्र के माध्यम से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के आव्हान पर शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2019 को संसद भवन के समक्ष नई दिल्ली में एक दिवसीय "धरना आंदोलन" तथा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) की मीटिंग होने सम्बन्धी विवरण प्रेषित किया गया था।*

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के संयोजक कॉमरेड संजीव बन्दलिश द्वारा भेजे गए सन्देश अनुसार दिनांक 20 सितम्बर 2019 को प्रस्तावित 'एक दिवसीय धरना' तथा UFBU की मीटिंग रद्द (Cancelled) कर दी गई है ।*

 हमारे साथियों द्वारा बैंक अधिकारियों के 4 संगठनों द्वारा दिनांक 26 एवं 27 सितम्बर 2019 की 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के सम्बंध में पूछा जा रहा है ।*

उल्लेखनीय हैं कि उक्त हड़ताल में नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लाइज (NCBE) सम्मिलित नहीं है अतः अवार्ड स्टाफ के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं रहेंगें ।*

विस्तृत जानकारी परिपत्र के माध्यम से प्रेषित की जा रही है ।

 

1 KAJAL CHANDULAL DHAINJE Associate (CSS)
2 NEELOPHER SYED SOHAIL HUSSAIN Sr. Associate (CSS)
3 ABHISHAK JAIN Sr. Associate (CSS)
4 DEEPAK RAO GHOGERKER Sr. Associate (CSS)
5 ISLAM KHAN W& Ward Head Cat
6 RAJESH SAHU Sr. Associate (CSS)
7 NAVDEEP NAVDEEP Associate (CSS)
8 SACHIL JOSHI Sr. Head Messenger
9 ANJALI UPENDRA BAPAT Spl. Associate(CSS)
10 VICKY SONI Jr. Associate (CSS)
11 GAUTAM KUMAR Associate (CSS)
12 VAIBHAV SHRIVAS Sr. Associate (CSS)
13 RICHA MISHRA Associate (CSS)

Shri. Arun Bhagoliwal

(General Secretary)

Dear Comrades.

The Trade Union Movement was created by people standing up together for fair wages, safe workplace, benefits, pension plan, and decent work hours. Many of the benefits and standards won for our members are enjoyed by all workers today, such as minimum wage, health and safety regulations, and overtime, etc. We as Union are a progressive and inclusive force for fairness, equality and justice in our workplaces and communities. Now as always, we are driven by our mission to make life better for our members and all SBI workers across the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

In this current scenario we find that in every organisation or association the individuals are depended on the electronic gadgets for acquiring knowledge and reference. In spite of providing all the current affairs of the bank by publishing various news letters, circulars and magazines, I found that the membership of our Union is expecting all the instructions and calls by way of different electronic platforms. 

So I started contacting the members through whatsapp, SMS, facebook and e-mails. This effort of the Union was lacking in providing the messages in details, so we thought to launch our Union's website. By doing so we are confident that now our membership will easily access in detail, to all the duties they have to perform in the bank and know the service conditions through which they are governed. Moving ahead hand in hand with the electronic age the Union had tried to provide in its website all the relevant material its membership will require. Adding to all the requesities a very special feature for raising the queries and their solutions by the union has been added to this website to keep the membership on tips and to resolve any of their difficulties or problems. We hope that our effort to provide this facility along with other beneficial details in this site will make the members of the union more knowledgeable and competent to deal with any situation in their job in the bank.

Our union listens to its members, provides outstanding union representation and negotiates strong contracts. Learn more about the many benefits our union offers on our website. Hear what members have to say and what difference SBIASEU Bhopal Circle is making in their lives.
As a SBIASEU member, you have a voice at work and the power to shape your future. Strong member participation is the key to strong negotiations. Connect with your union representative. Learn about your rights. Attend union meetings and events

One thing which I would like to convey to my membership is that though we are trying placing everything at their doorstep and making them easily accessible, but they should not forget that to fight for their legitimate demands and to get what they want for their comfortable and respectable livelihood they have to come on the road. They have to unitedly and with solidarity, struggle for their demands and continue to raise their voice and slogans at appropriate forums from time to time as per the requirement and call of the union. There should always be 100% participation of the members in all the trade union activities.

Whether you are a new or long-service member, I encourage you to visit our website regularly to find out about the latest union news and learn about upcoming events. I hope the members will maximize the use of this site for their references as well give their useful and meaningful suggestions for improvement and provide regular feedback to help us in updating the details in this website along with keeping you all apprised of the current scenario at the circle and all India level.

Truly yours

Shri. Rajat Mohan Verma

(Union President)

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Having a Union on your side makes your job and workplace safer and fairer. You get paid better and are more likely to have benefits that help you balance work with life at home. Your health and ability to do your job become important and your right for fair treatment gets enforced.

It is our mission that this website will provide you with information, services, and resources for all our members.We encourage you to visit our online sit regularly to find out about the latest Union news and upcoming events. As a member, you have the responsibility to stay connected, attend monthly meetings and events. Together, let us build a fairer workplace!

The More You Put in, the More You Get Back

Unions demonstrate the power of collective action. When workers join together, they gain the clout to get better wages and benefits, safe workplaces, world-class training and improved working conditions. On our own, we can’t make any of these gains.
No individual staffer can get much done without members who stand together in solidarity and who are willing to do whatever it takes to achieve their goals. And if you only have the time to attend the meetings of your Local Union, that’s making a vital contribution, too. And if not, by contrast, doing nothing weakens our union.

Think of it this way: Being a union member is a little like joining a health club. You can pay your health club fees, but if you don’t show up and work out, you’re not going to lose weight. Similarly, you can pay your union dues, but if you don’t bother to get active and involved, your union won’t be as strong as it could or should be. Unions don’t operate on autopilot. They have to be driven by members. SBIASEU Bhopal Circle is your union. The more you put in, the more you’ll get back!

Please take out some time to explore our website and if you have any comments about this website and some queries, please connect with us under the Queries section of the website. Finally, if you have any questions or concerns about work, please don't hesitate to reach out to our union representatives. We are ready and happy to help you.

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